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पुटा फिर विवादों में, नियम तोड़कर पांच सीनेटर को-ऑप्ट में शामिल किए, कई ने जताई आपत्ति

Tue, 27 Aug 2019 04:13 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Tue, 27 Aug 2019 04:13 PM IST
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PUTA again in dispute, punjab university
पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़
 पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (पुटा) की पहली बैठक में ही नियमों की धज्जियां उड़ गईं। नियमत: पुटा की को-ऑप्ट कमेटी में कुल चार सीनेटरों को शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन यह संख्या पांच कर दी गई है। इसको लेकर फिर से घमासान शुरू हो गया है। पुटा के जुड़े शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पुटा के संविधान का ही पालन नहीं किया गया। डिस्कशन की बजाय सीधे चार सीनेटरों को को-ऑप्ट बना दिया गया, जो गलत है।
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पुटा के संविधान के आर्टिकल- 16 के मुताबिक शिक्षकों की समस्याओं को सीनेट व सिंडिकेट में उठाने के लिए अधिकतम चार सीनेटरों को पुटा को-ऑप्ट कमेटी में शामिल किया जा सकता है। हाल ही में पुटा के चुनाव हुए और उसके बाद 25 अगस्त को पहली बैठक हुई। इस बैठक में चार सीनेटरों को को-ऑप्ट कमेटी में जगह दी गई है। इसमें प्रो. केशव मल्होत्रा, प्रो. नवदीप गोयल, डॉ. प्रवीण गोयल व प्रो. रजत संधीर शामिल हैं।
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इनके नाम जैसे ही कमेटी में शामिल हुए तो कुल सीनेटरों की संख्या अब पांच हो गई। जानकारों का कहना है कि पुटा अध्यक्ष भी सीनेटर हैं। ऐसे में पांच सदस्य हो गए। पुटा के पूर्व अध्यक्ष व अन्य मेंबरों ने कहा है कि पुटा के संविधान का पालन हर हाल में हाना चाहिए था, लेकिन पुटा ही खुद नियम तोड़ेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। इस बारे में पुटा अध्यक्ष से जानकारी के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
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क्या कहते हैं पुटा के पूर्व अध्यक्ष

डिस्कश तक नहीं की, यह पूरी तरह गलत
पुटा के को-ऑप्ट में चार सीनेटर शामिल किए जाने चाहिए थे, लेकिन गिनती पांच हो गई। इसके लिए पुटा की बैठक में डिस्कश भी नहीं हुआ। बहुमत का लाभ उठाते हुए सीधे एक ही व्यक्ति ने इनके नाम प्रपोज कर दिए, जो गलत है।
- प्रो. मुहम्मद खालिद, पूर्व अध्यक्ष पुटा एवं वर्तमान एग्जीक्यूटिव मेंबर

पुटा के संविधान का पालन हो
ये बात सही है कि को-ऑप्ट में तीन सीनेट मेंबर ही शामिल किए जाने चाहिए थे, अधिकतम संख्या चार होती है। पुटा संविधान में जो नियम बनाए हैं उनका पालन होना चाहिए।
- प्रो. रोनकी राम, पूर्व अध्यक्ष पुटा

सिर्फ चार सीनेटर ही होने चाहिए
पुटा के संविधान के मुताबिक को-ऑप्ट में चार ही सीनेटर होने चाहिए, अधिक नहीं। यदि एक व्यक्ति पहले से ही सीनेटर हैं तो तीन अन्य सीनेटरों को इसमें शामिल किया जा सकता है।
-- प्रो. एएस अहलूवालिया, पूर्व अध्यक्ष पुटा
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