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पीयू सीनेट 9 अक्तूबर को, एक बड़े मामले पर लिया जाएगा फैसला
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 28 Sep 2016 05:16 PM IST
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पंजाब यूनिवर्सिटी
- फोटो : amar ujala
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9 अक्तूबर को पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट बैठक होगी, जिसमें एक बड़ा मामला गरमाएगा और उस पर अहम फैसला लिया जाएगा। तय समय पर संबद्ध कॉलेजों द्वारा एफिलिएशन के लिए आवेदन नहीं करने पर पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।
पीयू की 9 अक्तूबर को होने वाली सीनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार, नए कोर्स या एफिलिएशन के लिए समय पर आवेदन नहीं करने वाले कॉलेजों पर पीयू दो लाख रुपये जुर्माना लगाएगा।
सीनेट में यह भी प्रस्ताव आएगा कि कांट्रेक्ट और गेस्ट टीचर्स को नियमों के तहत वेतन नहीं देने वाले कॉलेजों को नए कोर्स की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मामले को लेकर गठित कमेटी के निर्देशों को डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल को भेज दिया गया है। सीनेट में मंजूरी के बाद कॉलेजों पर नकेल कसी जा सकेगी।
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पीयू की 9 अक्तूबर को होने वाली सीनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार, नए कोर्स या एफिलिएशन के लिए समय पर आवेदन नहीं करने वाले कॉलेजों पर पीयू दो लाख रुपये जुर्माना लगाएगा।
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सीनेट में यह भी प्रस्ताव आएगा कि कांट्रेक्ट और गेस्ट टीचर्स को नियमों के तहत वेतन नहीं देने वाले कॉलेजों को नए कोर्स की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मामले को लेकर गठित कमेटी के निर्देशों को डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल को भेज दिया गया है। सीनेट में मंजूरी के बाद कॉलेजों पर नकेल कसी जा सकेगी।
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ओसीईटी टेस्ट बंद करने के प्रस्ताव पर होगी चर्चा
पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव मतगणना
- फोटो : अमर उजाला
पीयू और एफिलिएटेड कॉलेजों में अगले सत्र (2017) से एमएड एडमिशन के लिए होने वाले ओसीईटी टेस्ट को बंद करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगी। सीनेट में ओसीईटी टेस्ट के तहत दाखिले वाले कोर्स में खाली सीटों पर कॉलेज अपने स्तर पर मेरिट के आधार पर दाखिले दे सकेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता ओसीईटी टेस्ट देने वालों को मिलेगी।
सीनेट में पीयू हॉस्टल रुल बुक 2016-17 में नई हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर को अप्रूवल देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। वार्डन को फाइन में 20 फीसदी तक छूट देने का अधिकारी दिया जाएगा। सीनेट में पीयू एफिलिएटेड कॉलेजों में सभी प्रिंसिपल को एक समान रिटायरमेंट के बाद दो साल का अतिरिक्त टर्म देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
सीनेटर एचएस लक्की और डॉ. चरणजीत कौर सोही ने इस मामले को तीन सितंबर को सीनेट में उठाया था। सीनेट में एलएलबी (तीन वर्षीय) कोर्स की फीस बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जाएगा।
सीनेट में पीयू हॉस्टल रुल बुक 2016-17 में नई हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर को अप्रूवल देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। वार्डन को फाइन में 20 फीसदी तक छूट देने का अधिकारी दिया जाएगा। सीनेट में पीयू एफिलिएटेड कॉलेजों में सभी प्रिंसिपल को एक समान रिटायरमेंट के बाद दो साल का अतिरिक्त टर्म देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
सीनेटर एचएस लक्की और डॉ. चरणजीत कौर सोही ने इस मामले को तीन सितंबर को सीनेट में उठाया था। सीनेट में एलएलबी (तीन वर्षीय) कोर्स की फीस बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जाएगा।
चेयर्स की प्रोफेसरशिप का मामला भी रखा जाएगा
पंजाब यूनिवर्सिटी में मशहूर गीतकार गुलजार
- फोटो : अमर उजाला
पीयू के विभिन्न विभागों में स्थापित 19 चेयर्स की प्रोफेसरशिप के नए नियमों का मामला भी मीटिंग में रखा जाएगा। उधर, पीयू की आठ अक्तूबर को होने वाली सिंडीकेट बैठक में लॉ विभाग की पुरानी 337 किताबों को बेचने की अनुमति मांगी गई है। सिंडीकेट में पीयू के रीजनल सेंटर में लॉ स्टूडेंट्स को पीयू कैंपस में क्लास लगाने की अनुमति का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
कंस्ट्रक्शन कंपनी की पेनल्टी माफ करने का प्रस्ताव
पीयू सीनेट में सेक्टर-25 स्थित मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हास्पिटल (100 बेड) का निर्माण करने वाली एके गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लगी 1373965 लाख रुपये की पेनल्टी माफ करने का प्रस्ताव भी सीनेट में आएगा। जानकारी के अनुसार, कंपनी द्वारा तय समय में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं किया गया।
पीयू नियमों के तहत कंपनी पर टेंडर अलॉटमेंट का 10 फीसदी जुर्माना 2747929 लगाया गया था। लेकिन इस मामले में रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने कंपनी के आग्रह पर जुर्माने में 5 फीसदी छूट दी गई थी। अब यह मामला पीयू सीनेट में रखा जाएगा।
कंस्ट्रक्शन कंपनी की पेनल्टी माफ करने का प्रस्ताव
पीयू सीनेट में सेक्टर-25 स्थित मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हास्पिटल (100 बेड) का निर्माण करने वाली एके गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लगी 1373965 लाख रुपये की पेनल्टी माफ करने का प्रस्ताव भी सीनेट में आएगा। जानकारी के अनुसार, कंपनी द्वारा तय समय में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं किया गया।
पीयू नियमों के तहत कंपनी पर टेंडर अलॉटमेंट का 10 फीसदी जुर्माना 2747929 लगाया गया था। लेकिन इस मामले में रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने कंपनी के आग्रह पर जुर्माने में 5 फीसदी छूट दी गई थी। अब यह मामला पीयू सीनेट में रखा जाएगा।