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पीयू: अदालत ने दी राहत, तीन और स्टूडेंट की नहीं होगी गिरफ्तारी
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 18 May 2017 09:14 AM IST
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Students, cops clash at Panjab University
- फोटो : File Photo
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पंजाब यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद मचे बवाल मामले में जिला अदालत ने तीन और स्टूडेंट हरप्रीत कौर, गुरप्रीत सिंह और वरिंदर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पुलिस के जवाब के बाद बुधवार को जिला अदालत ने उनकी याचिका मंजूर कर ली। इससे उनकी गिरफ्तारी पर लटकी तलवार अब हट गई है।
इससे पहले अदालत ने इन्हें 17 मई तक के लिए अंतरिम राहत दी थी। वहीं इससे पहले अदालत 11 अन्य स्टूडेंट्स को भी इसी मामले में राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा चुकी है।
पुलिस ने अदालत में सौंपी रिपोर्ट में कहा कि सभी आरोपी छात्रों ने जांच ज्वाइन कर ली है और अब उनकी हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्हें उनसे कोई रिकवरी भी नहीं करानी है। पुलिस के जवाब के बाद अदालत ने तीनों आरोपी छात्रों को राहत प्रदान कर दी।
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इससे पहले अदालत ने इन्हें 17 मई तक के लिए अंतरिम राहत दी थी। वहीं इससे पहले अदालत 11 अन्य स्टूडेंट्स को भी इसी मामले में राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा चुकी है।
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पुलिस ने अदालत में सौंपी रिपोर्ट में कहा कि सभी आरोपी छात्रों ने जांच ज्वाइन कर ली है और अब उनकी हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्हें उनसे कोई रिकवरी भी नहीं करानी है। पुलिस के जवाब के बाद अदालत ने तीनों आरोपी छात्रों को राहत प्रदान कर दी।
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