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पीयू के तीन विद्यार्थियों की गिरफ्तारी पर 17 तक रोक
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 03 May 2017 09:44 AM IST
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- फोटो : Demo Pic
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पंजाब यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद मचे बवाल मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए तीन स्टूडेंट्स की अग्रिम जमानत याचिका पर जिला अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी है। अदालत ने इन तीनों स्टूडेंट्स हरप्रीत कौर, गुरप्रीत सिंह और वरिंदर सिंह की गिरफ्तारी पर 17 मई तक रोक लगा दी है। अदालत ने सबको 25-25 हजार रुपये का श्योरिटी बांड भरने को कहा है। साथ ही आरोपी विद्यार्थियों को आदेश दिया है कि वे तीन दिन में पुलिस जांच ज्वाइन करें।
अदालत ने आरोपी तीनों विद्यार्थियों को इस दौरान पीयू में किसी भी तरह के तरह के हंगामेदार प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेने को भी कहा है। साथ ही वे किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे और न ही जांच पर किसी तरह से कोई असर डालेंगे। अगर वह ऐसा करते पाए गए तो अभियोजन पक्ष उनकी अंतरिम जमानत खारिज करने की याचिका दाखिल कर सकती है।
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अदालत ने आरोपी तीनों विद्यार्थियों को इस दौरान पीयू में किसी भी तरह के तरह के हंगामेदार प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेने को भी कहा है। साथ ही वे किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे और न ही जांच पर किसी तरह से कोई असर डालेंगे। अगर वह ऐसा करते पाए गए तो अभियोजन पक्ष उनकी अंतरिम जमानत खारिज करने की याचिका दाखिल कर सकती है।
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