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मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे प्राइवेट स्कूल, पारित हुआ अध्यादेश

Sun, 11 Dec 2016 12:53 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 11 Dec 2016 12:53 AM IST
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Private schools can not charge exorbitant fees, passed Ordinance
स्कूल - फोटो : Demo Pic

पंजाब में प्राइवेट स्कूल अब बच्चों के अभिभावकों से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में द पंजाब रेगुलेशन आफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर्डिनेंस 2016 को मंजूरी दे दी गई।

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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने रेगुलेटरी अथारिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था ताकि अनएडेड स्कूलों की मनमानी वसूली पर लगाम लग सके। 
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उन्होंने बताया कि कमीशन को यह अधिकार होगा कि वे शिकायत मिलने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सके। गौरतलब है कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने तो इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल कर लिया है। 
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कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। जनसाधारण से जुड़े इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।


आदमुपर में हवाई अड्डे के लिए 40 एकड़ भूमि दी
कैबिनेट ने आदमपुर के वायुसेना के हवाई अड्डे में सिविल एयर टर्मिनल का निर्माण करने के लिए 16 करोड़ रुपये की लागत से जालंधर जिले के गांव कंडोला में 40 एकड़ 5 कनाल 14 मरले जमीन हासिल करने और उनसे एयरपोर्ट अथारिटी को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 

इस फैसले से दोआबा क्षेत्र के विदेशों में बसे पंजाबियों की हवाई संपर्क जोड़ने की मांग लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो जाएगी। 

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