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बुरी खबरः MBBS और बीडीएस की काउंसिलिंग पर लगाई गई रोक

Sun, 25 Sep 2016 09:48 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदकोट(पंजाब)
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदकोट(पंजाब) Updated Sun, 25 Sep 2016 09:48 PM IST
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mbbs and bds counselling in punjab medical colleges stopped by drme
डीयू एडमिशन - फोटो : अमर उजाला
डॉक्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बुरी खबर। एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसिलिंग पर रोक लगा दी गई है।
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मेडिकल शिक्षा व खोज विभाग (डीआरएमई) ने पंजाब के तमाम 9 मेडिकल व 14 डेंटल कॉलेजों में एसबीबीएस की 1300 और बीडीएस की 1200 सीटों पर दाखिले को लेकर चल रही काउंसिलिंग को फिलहाल रोकने के आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर ये आदेश जारी किए गए हैं। डीआरएमई ने शनिवार को जारी पत्र में बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी फरीदकोट, आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी बठिंडा, सीएमसी लुधियाना समेत गुरु राम दास यूनिवर्सिटी अमृतसर को सुप्रीम कोर्ट की अगली हिदायतें मिलने तक काउंसिलिंग प्रक्रिया रोकने के आदेश दिए हैं।
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6 मेडिकल कॉलेजों में सीटें भरने को थी काउंसिलिंग

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डीयू दाखिला - फोटो : अमर उजाला
जानकारी के अनुसार इन दिनों बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से राज्य के छह मेडिकल कॉलेजों में सीटें भरने का काम चल रहा है जबकि आदेश, सीएमसी व गुरु राम दास यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर 311 एमबीबीएस को भरने के लिए काउंसिलिंग कर रही थी।

एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश से संबंधित निजी यूनिवर्सिर्टियों की तरफ से अलग काउंसिलिंग को अवैध करार देते हुए राज्य में सिंगल विंडो काउंसिलिंग की हिदायतें दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेशों को देखते हुए राज्य सरकार ने पंजाब में भी तुरंत प्रभाव से काउंसिलिंग रोक दी है।

बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश मामले में आए फैसले की समीक्षा की जा रही है कि यह फैसला क्या पंजाब जैसे राज्यों में भी लागू होगा जहां पर कुछ निजी यूनिवर्सिटियां स्वतंत्र रूप से काउंसिलिंग कर रही है।

डीआरएमई डॉ. मनजीत कौर मोही के अनुसार विभाग ने काउंसिलिंग रोकते हुए मामले पर कानूनी राय लेने के लिए फाइल को पंजाब के एडवोकेट जनरल के पास भेज दिया है।
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