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चंडीगढ़ के हजारों बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी गुड न्यूज, अब नहीं उठाएंगे भारी बैग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 27 Nov 2018 12:07 PM IST
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स्कूली बच्चे
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सरकारी से लेकर प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को अब भारी बैग नहीं उठाना पड़ेगा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने स्कूल बैग का वजन तय कर दिया है। इसे लेकर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार कक्षा एक और दो के बच्चों को होमवर्क नहीं देने, भाषा और गणित विषय के अलावा कोई और विषय नहीं पढ़ाने का निर्देश है।
वहीं, कक्षा तीन से पांच में भाषा, ईवीएस और गणित विषय को एनसीईआरटी से पढ़ाना होगा। इसके अलावा किसी तरह के भारी सामान स्कूल बैग में लेकर स्कूल नहीं लाने के निर्देश दिए गए हैं। कक्षा एक और दो के लिए 1.5 किलोग्राम वजन निर्धारित है। तीसरी से पांचवीं कक्षा के लिए दो से तीन किलोग्राम और कक्षा छह और सात के लिए चार किलोग्राम, कक्षा आठ से नौ के लिए 4.5 किलोग्राम तय किया गया है।
10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बैग का भार पांच किलोग्राम होगा। स्कूल बैग के वजन के कारण छात्रों में कंधे विकृति की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बैग के वजन को कम करने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नए मानकों के कार्यान्वयन के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
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वहीं, कक्षा तीन से पांच में भाषा, ईवीएस और गणित विषय को एनसीईआरटी से पढ़ाना होगा। इसके अलावा किसी तरह के भारी सामान स्कूल बैग में लेकर स्कूल नहीं लाने के निर्देश दिए गए हैं। कक्षा एक और दो के लिए 1.5 किलोग्राम वजन निर्धारित है। तीसरी से पांचवीं कक्षा के लिए दो से तीन किलोग्राम और कक्षा छह और सात के लिए चार किलोग्राम, कक्षा आठ से नौ के लिए 4.5 किलोग्राम तय किया गया है।
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10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बैग का भार पांच किलोग्राम होगा। स्कूल बैग के वजन के कारण छात्रों में कंधे विकृति की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बैग के वजन को कम करने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नए मानकों के कार्यान्वयन के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
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