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Hindi News ›   Chandigarh ›   be aware schools while giving admission to students in direct next class

निजी और सरकारी स्कूलों के लिए जारी हुआ सरकारी फरमान, ध्यान से पढ़ लें

Fri, 19 May 2017 09:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 19 May 2017 09:27 AM IST
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be aware schools while giving admission to students in direct next class
निजी या सरकारी स्कूल
निजी और सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने एक बेहद अहम फरमान जारी किया है। ध्यान से पढ़ लें, वरना पछताना पड़ सकता है। हरियाणा सरकार ने निजी और सरकारी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कस दी है।
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कोई भी निजी या सरकारी स्कूल किसी छात्र को स्कूल छोड़ने या स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करते समय मासिक या त्रैमासिक शुल्क जमा कराने के लिए तब तक बाध्य नहीं करेगा, जब तक वह दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने के लिए आवेदन नहीं करता है।
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शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों एवं स्कूल मुखियाओं को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। निदेशालय के संज्ञान में आया है कि आमतौर पर कुछ स्कूल छात्र के पास होने पर सहमति के बिना ही उसे अगली कक्षा में प्रवेश दे देते हैं।
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जब छात्र नए सत्र के पहले दिन ही स्कूल छोड़ने के लिए आवेदन करता है तो उससे पूरे माह या तिमाही की फीस वसूली जाती है। छात्र के स्कूल छोड़ने पर उससे प्रवेश के समय ली गई अग्रिम राशि 500 रुपये ही रखी जा सकती है। उससे अधिक राशि छात्रों को लौटानी होगी। बावजूद इसके कोई शिकायत मिलती है तो अग्रिम राशि लौटाने के लिए स्कूल मुखिया व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेवार होंगे।
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