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शिक्षकों की तबादला नियमावली में संशोधन से सचिवालय कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

Sun, 13 Mar 2016 05:09 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Sun, 13 Mar 2016 05:09 PM IST
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teachers transfer Manual will be revised.
टीचर - फोटो : demo pic

शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानांतरण नियमावली में एक और संशोधन होने जा रहा है। जिसे संशोधित कर सेवा संवर्ग में स्थानांतरण में अब अस्थानांतरणीय सेवा को शामिल किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो शिक्षक पति और पत्नी वाले सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

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शिक्षकों की तबादला नियमावली में पति-पत्नी के आधार पर तबादले का प्रावधान है, लेकिन अन्य विभागों की तरह सचिवालय कर्मचारियों के अस्थानांतरणीय सेवा में होने से उनके पास यह विकल्प नहीं है कि वह पति या पत्नी के कार्यरत जनपद में अपना तबादला करा सके।
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स्थानांतरण में अस्थानांतरणीय सेवा को शामिल करने पर विचार:
मामले में सचिव श्रम एवं प्रशासन आरके सुधांशु ने विद्यालयीय शिक्षा सचिव डी सेंथिल पांडियन को पत्र लिखकर स्थानांतरण में अस्थानांतरणीय सेवा को शामिल करने पर विचार करने को कहा है।
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सचिव सचिवालय प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सचिवालय सेवा अस्थानांतरणीय होने से सचिवालय में कार्यरत कार्मिक सचिवालय से बाहर अन्य जनपदों में स्थानांतरित नहीं हो सकते। सचिवालय कर्मचारियों का कहना है कि उनकी ओर से शिक्षक पति, पत्नी के तबादलों में प्राथमिकता की मांग की गई है। 



सचिवालय कर्मचारियों की मांग को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार लिया गया है। इसमें कुछ कठिनाइयां भी हैं, इसके बाद ओएनजीसी, रेलवे और सर्वे के कर्मचारी भी इस तरह की मांग कर सकते हैं। 
- एस राजू, अपर मुख्य सचिव

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