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हरियाणा में इस साल समय पर मिलेगा दाखिला, शेड्यूल जारी
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Updated Mon, 14 Mar 2016 01:15 PM IST
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स्कूल में एडमिशन
- फोटो : फाइल फोटो
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हरियाणा शिक्षा विभाग ने बीते साल कोर्ट-कचहरी में उलझे रहने से खराब हुई पढ़ाई से सबक लेते हुए इस बार समय पर गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने का फैसला किया है। वीरवार को एलीमेंटरी शिक्षा विभाग ने आगामी नए शैक्षिक सत्र के लिए सर्कुलर जारी कर प्रदेश के सभी जिला एलीमेंटरी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में पहली कक्षा में आरटीई एक्ट-2009 के तहत और दूसरी से आठवीं कक्षा तक नियम 134ए के तहत दाखिला दिलाना सुनिश्चित करें।
विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों को गरीब बच्चों को निशुल्क पढ़ाने के एवज में दी जाने वाली धनराशि के मामले को भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस मामले में हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर फैसले के आधार पर प्रदेश सरकार फैसला लेगी। नए शैक्षिक सत्र में आरटीई-2009 के तहत पहली कक्षा में गरीब बच्चों के दाखिले के लिए आवेदकों को आनलाइन या आफलाइन 22 मार्च से 31 मार्च, 2016 तक अपने आवेदन संबंधित जिला एलीमेंटरी शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) के पास जमा कराने होंगे।
सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन 4 अप्रैल से 8 अप्रैल, 2016 तक फारवर्ड किए जाएंगे। विभाग का कहना है कि 2015 में संशोधन किए गए हरियाणा राइट आफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पल्सरी एजुकेशन रूल्स, 2011 के संशोधित नियम 7 के अंतर्गत, गरीब बच्चों को सबसे पहले सरकारी और अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर दाखिला दिलाने का प्रयास होगा।
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यदि इन स्कूलों में सीट उपलब्ध नहीं हुए तो बच्चों के अभिभावक संबंधित डीईईओ के समक्ष विशेष वर्ग के स्कूलों और गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों के लिए आवेदन कर सकेंगे, लेकिन ऐसे स्कूलों के लिए बच्चों का दाखिला ड्रा से तय होगा, जोकि संबंधित डीईईओ द्वारा 11 अप्रैल को निकाला जाएगा। दूसरी से आठवीं कक्षा के लिए नियम 134ए के तहत ईडब्ल्यूएस व बीपीएल परिवारों के बच्चों निजी स्कूलों में दाखिला देने के लिए 18 मार्च को विभाग एडमिशन संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करेगा।
28 मार्च को जिला एवं ब्लाक स्तरीय कमेटी का प्रकाशन किया जाएगा। उससे पहले 25 मार्च को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा खाली सीटों के बारे में नोटिस बोर्ड में जानकारी चस्पा की जाएगी। दाखिला लेने के लिए 29 मार्च से 8 अप्रैल, 2016 तक आनलाइन या आफलाइन आवेदन किए जा सकेंगे, जिनका मूल्यांकन 9 से 12 अप्रैल, 2016 तक किया जाएगा। ब्लाक स्तर ड्रा 18 अप्रैल को निकलेगा, जिसके आधार पर 25 अप्रैल, 2016 तक बच्चों को दाखिला दे दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर निर्धारित सीटें खाली रहीं तो जिला स्तरीय कमेटी 30 अप्रैल, 2016 से पहले दूसरा ड्रा निकालेगी।
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विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों को गरीब बच्चों को निशुल्क पढ़ाने के एवज में दी जाने वाली धनराशि के मामले को भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस मामले में हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर फैसले के आधार पर प्रदेश सरकार फैसला लेगी। नए शैक्षिक सत्र में आरटीई-2009 के तहत पहली कक्षा में गरीब बच्चों के दाखिले के लिए आवेदकों को आनलाइन या आफलाइन 22 मार्च से 31 मार्च, 2016 तक अपने आवेदन संबंधित जिला एलीमेंटरी शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) के पास जमा कराने होंगे।
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सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन 4 अप्रैल से 8 अप्रैल, 2016 तक फारवर्ड किए जाएंगे। विभाग का कहना है कि 2015 में संशोधन किए गए हरियाणा राइट आफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पल्सरी एजुकेशन रूल्स, 2011 के संशोधित नियम 7 के अंतर्गत, गरीब बच्चों को सबसे पहले सरकारी और अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर दाखिला दिलाने का प्रयास होगा।
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यदि इन स्कूलों में सीट उपलब्ध नहीं हुए तो बच्चों के अभिभावक संबंधित डीईईओ के समक्ष विशेष वर्ग के स्कूलों और गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों के लिए आवेदन कर सकेंगे, लेकिन ऐसे स्कूलों के लिए बच्चों का दाखिला ड्रा से तय होगा, जोकि संबंधित डीईईओ द्वारा 11 अप्रैल को निकाला जाएगा। दूसरी से आठवीं कक्षा के लिए नियम 134ए के तहत ईडब्ल्यूएस व बीपीएल परिवारों के बच्चों निजी स्कूलों में दाखिला देने के लिए 18 मार्च को विभाग एडमिशन संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करेगा।
28 मार्च को जिला एवं ब्लाक स्तरीय कमेटी का प्रकाशन किया जाएगा। उससे पहले 25 मार्च को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा खाली सीटों के बारे में नोटिस बोर्ड में जानकारी चस्पा की जाएगी। दाखिला लेने के लिए 29 मार्च से 8 अप्रैल, 2016 तक आनलाइन या आफलाइन आवेदन किए जा सकेंगे, जिनका मूल्यांकन 9 से 12 अप्रैल, 2016 तक किया जाएगा। ब्लाक स्तर ड्रा 18 अप्रैल को निकलेगा, जिसके आधार पर 25 अप्रैल, 2016 तक बच्चों को दाखिला दे दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर निर्धारित सीटें खाली रहीं तो जिला स्तरीय कमेटी 30 अप्रैल, 2016 से पहले दूसरा ड्रा निकालेगी।