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हरियाणा सिविल सेवा नियम में संशोधन, परीक्षा 200 अंकों की

Tue, 24 May 2016 11:36 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़। Updated Tue, 24 May 2016 11:36 AM IST
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सिविल सर्विसेज
हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में संशोधन किया है। अब इस नियम को हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संशोधन नियम, 2016 का नाम दिया गया है। इसके तहत कई प्रावधान किए गए हैं। कार्मिक विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि अब हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाओं के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रत्येक वर्ष सरकार की ओर से निर्धारित हरियाणा में किसी भी स्थान पर आयोजित की जाएगी।
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परीक्षा की स्कीम के अनुसार केवल छंटनी के लिए आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा 200 अंक की होगी। मुख्य लिखित परीक्षा 600 अंक जबकि व्यक्तिगत परीक्षण 75 अंक का होगा। आरंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्नपत्र- एक सामान्य अध्ययन(वर्तमान एवं पाठ्यक्त्रस्मानुसार) का होगा, जिसके लिए 100 अंक होंगे। प्रश्नपत्र- दो में सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा होगी।
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इसके लिए भी 100 अंक होंगे, जिसमें परिज्ञान, संसूचना, कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल, तार्किक विवेचन तथा विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय योग्यता एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यात्मक, डाटा व्याख्या शामिल हैं। दो घंटे की इस परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक की कटौती की जाएगी।
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