फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   dental college, punjab university, highcourt, admission, six cources, mds, chandigarh

पीयू डेंटल कॉलेज में 6 कोर्स में दाखिलों को हाईकोर्ट की हरी झंडी

Tue, 31 May 2016 10:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़। Updated Tue, 31 May 2016 10:12 AM IST
विज्ञापन
dental college, punjab university, highcourt, admission, six cources, mds, chandigarh
छह कोर्सों में दाखिले पर लगाई गई रोक हटी
पंजाब युनिवर्सिटी के एमडीएस डेंटल कालेज में मंगलवार को छह कोर्सों में दाखिले को हरी झंडी मिल गई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को एकल बेंच की ओर से पीयू डेंटल कॉलेज में सभी छह कोर्सों में दाखिले पर लगाई गई रोक को हटा दी। साथ ही कोर्स शुरू करने की इजाजत दी।
विज्ञापन


जस्टिस एसएस सारों और हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ के समक्ष दायर पीयू की पैरवी करते हुए एडवोकेट अनमोल रतन सिद्धू ने हाईकोर्ट को बताया कि पीयू डेंटल कॉलेज में दिसंबर, 2014 तक नियमित प्रिंसिपल की नियुक्ति थी। पीयू की ओर से साल 2015 -16 के सत्र के लिए उक्त छह कोर्सों को चलाने की इजाजत मांगी गई थी।
विज्ञापन


पीयू ने तो कोर्स चलाने की इजाजत दे दी, लेकिन डेंटल काउंसिल आफ इंडिया ने यह कहते हुए कोर्सों की मान्यता रद्द कर दी कि डेंटल कॉलेज में नियमित प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं है। अनमोल रतन सिद्धू ने हाईकोर्ट से कहा है कि पीयू देश का बेहद प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। केवल इस दलील पर कि पीयू डेंटल कॉलेज में नियमित प्रिंसिपल नहीं है, कॉलेज की मान्यता रद्द नहीं की जा सकती। 
विज्ञापन
विज्ञापन


डबल बेंच ने इन दलीलों को सुनने के बाद सिंगल बेंच की ओर से पूर्व में जारी किए आदेश को रद्द करते हुए पीयू डेंचल कॉलेज में सभी छह कोर्स शुरू करने की इजाजत दे दी। डबल बेंच के फैसले से पीयू डेंटल कॉलेज में अब कोर्सर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ऑर्थोडोन्टक्स एंड डेंटोफेश्यिल ऑर्थोपेडिक्स, परियोडोंटिक्स और परियोडोंटोलॉजी, प्रोस्थोडोन्टिक्स और क्राउन सनद ब्रिजिस के स्पेशियलाइज कोर्स में दाखिले मंगलवार को शुरू हो जाएंगे।


केंद्र सरकार ने पीयू डेंटल कॉलेज में उक्त कोर्सों में दाखिल पर रोक लगाते हुए कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। केंद्र सरकार का कहना था कि डेंटल कॉलेज में नियमित प्रिंसिपल नहीं है। केंद्र के इस फैसले को पीयू ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट की एकल बेंच ने केंद्र के फैसले को सही ठहराते हुए पीयू की याचिका को खारिज कर दिया था। सोमवार को एकल बेंच के फैसले को पीयू ने डबल बेंच में चुनौती दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed