फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Tax exemption on cash payment of more than two lakhs

दो लाख से अधिक के नकद भुगतान पर लगने वाला टैक्स खत्म 

Thu, 23 Mar 2017 08:27 PM IST
amarujala.com- Written by : मोहित
amarujala.com- Written by : मोहित Updated Thu, 23 Mar 2017 08:27 PM IST
विज्ञापन
Tax exemption on cash payment of more than two lakhs
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली (फाइल फोटो) - फोटो : amar ujala

केंद्र सरकार ने वस्तुओं ओर सेवाओं की खरीद के दौरान दो लाख रुपये से अधिक के नकद भुगतान पर लगने वाले टैक्स को खत्म कर दिया है। 1 अप्रैल से 2 लाख से ऊपर के नकद ट्रांजेक्शन पर रोक लगाने के बाद यह फैसला किया गया है।

विज्ञापन


वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के बजट में विक्रेता को दो लाख से अधिक की नकद बिक्री पर एक फीसदी टैक्स लेने का अधिकार दिया था। इसमें दो लाख रुपये की सोने-चांदी की नकद खरीद पर टैक्स लगा दिया गया था। जबकि पांच लाख रुपये की ज्वैलरी कैश में खरीदने पर इस टैक्स का प्रावधान था। 
विज्ञापन


हालांकि पिछले महीने पेश किए गए 2017-18 के बजट में उन्होंने तीन लाख रुपये के नकद ट्रांजेक्शन पर रोक लगा दी थी। अब इसकी सीमा घटा कर दो लाख कर दी गई है। इन दोनों प्रावधानों को लागू करने के लिए ज्वैलरी समेत सभी वस्तुओं और सामानों की खरीद के दौरान दो लाख रुपये से अधिक के नकद भुगतान पर लगने वाला टैक्स खत्म कर दिया गया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed