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SC की सहारा को दो टूकः 17 अप्रैल तक नहीं दिया पैसा तो नीलाम कर देंगे एंबी वैली

Tue, 21 Mar 2017 05:44 PM IST
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल Updated Tue, 21 Mar 2017 05:44 PM IST
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supreme court gives final warning to sahara, deposit money or face auction of ambey valley

सहारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के दिए आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि अगर समूह ने 17 अप्रैल तक 5,092.64 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा नहीं कराए तो फिर वो एंबी वैली को नीलाम करने की कारवाई शुरू कर देंगे। 

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सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा, एके सीकरी और रंजन गोगई की पीठ ने फरवरी में सहारा समूह से कहा था कि वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी को बेचकर पैसे जमा कराए। लेकिन समूह ने अभी तक एक रुपया भी कोर्ट के पास जमा नहीं किया है। 
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कोर्ट ने दिया एमजी कैपिटल होल्डिंग को 750 करोड़ जमा करने का आदेश

इसके साथ ही कोर्ट ने न्यूयॉर्क के डाउनटाउन में बने सहारा समूह के होटल को खरीदने वाली कंपनी  एमजी होल्डिंग को आदेश दिया कि वो तुरंत 750 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा करे। एमजी होल्डिंग ने सहारा के होटल में मौजूद स्टेक को 550 मिलियन डॉलर में खरीदने का ऑफर दिया था। 

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2012 में सेबी सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया था, क्योंकि सहारा ने निवेशकों के 36 हजार करोड़ रुपये वापस नहीं किये थे। सेबी ने तब कोर्ट से गुजारिश की थी कि वो एक रिसीवर को नियुक्त करें जो कि सहारा की प्रॉपर्टी को नीलाम करके पैसा जमा कर सके।  

2014 में सहारा समूह के मालिक सुब्रत रॉय को कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने रॉय को जमानत राशि को भी बढ़ाकर के 10 हजार करोड़ रुपये कर दिया था। 

अभी पैरोल पर है सुब्रत रॉय 

मई 2016 में रॉय और उनके दो सहयोगियो को कोर्ट ने पैरोल दिया था जो कि कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सहारा से रकम की वसूली नहीं होती है तब तक यह टाउनशिप सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगी। सहारा ग्रुप का यह टाउनशिप मुंबई के पुणे में है।

सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि उसे मूलधन के तौर पर सेबी को 14,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है और कंपनी सेबी को अभी तक 11,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है।

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