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सेबी ने दिए मेहुल चौकसी के खाते जब्त करने का आदेश

Sat, 05 Sep 2020 08:13 AM IST
संजीव कुमार झा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: संजीव कुमार झा Updated Sat, 05 Sep 2020 08:13 AM IST
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SEBI ordered to seize the accounts of Mehul Choksi
mehul choksi

बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को भगोड़े उद्योगपति मेहुल चौकसी के सभी बैंक व डीमैट खाते जब्त करने का आदेश दिया। साथ ही गीतांजलि जेम्स कंपनी और उसके कार्यकारी निदेशक धनेश सेठ के बैंक खाते भी अटैच करने के लिए कहा गया है। चौकसी ही गीतांजलि जेम्स का प्रबंध निदेशक और प्रमोटर है। सेबी ने यह कार्रवाई 5 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाये जुर्माने की रिकवरी के लिए किया है, जिसे चुकाने में चौकसी और गीतांजलि जेम्स विफल रहे हैं।

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मेहुल चौकसी एक अन्य भगोड़े उद्योगपति नीरव मोदी का मामा है, जो फिलहाल ब्रिटिश जेल में बंद है और भारत प्रत्यर्पित किए जाने के मुकदमे का सामना कर रहा है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज घोटाला करने के बाद ब्रिटेन फरार हो गया था।  
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस साल फरवरी में चौकसी, उसकी कंपनी और धनेश पर विभिन्न मानकों के उल्लंघन के लिए 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इनमें कंपनी को सूचीबद्ध कराने का नियम भी शामिल है। फिलहाल यह जुर्माना बढ़कर 5.27 करोड़ रुपये हो चुका है, जिसमें 27 लाख रुपये जुर्माने के ऊपर लगाया गया ब्याज है। साथ ही जुर्माना वसूलने के शुल्क के तौर पर एक हजार रुपये की अतिरिक्त रकम भी मांगी गई है।
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सेबी की तरफ से शुक्रवार को जारी अटैचमेंट नोटिस में नियामक संस्था ने सभी बैंकों और डिपॉजिटॉरीज को चौकसी, गीतांजलि जेम्स और धनेश के बैंक खातों से अगले आदेश तक पैसा निकालने पर रोक लगाने को कहा है। हालांकि उन्हें खाताें में पैसा जमा कराने की अनुमति दी गई है।


साथ ही उनके बैंक लॉकर और डीमैट खाते भी अटैच करने का निर्देश दिया गया है। सेबी ने कहा है कि यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि डिफॉल्टर्स ने अपना पैसा बैंक खातों में और प्रतिभूतियों के तौर पर डीमैट खातों में ठिकाने लगाया हो।

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