{"_id":"59b53a184f1c1bfa7f8b5b7c","slug":"registration-for-tds-and-tcs-deduction-to-be-issued-from-september-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"GST: 18 सितंबर से होगा TDS, TCS कटौती का रजिस्ट्रेशन","category":{"title":"Business","title_hn":"कारोबार","slug":"business"}}
GST: 18 सितंबर से होगा TDS, TCS कटौती का रजिस्ट्रेशन
अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 10 Sep 2017 06:53 PM IST
विज्ञापन
GST
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
स्रोत पर कर एकत्र और कटौती की मंजूरी देने के लिए इकाइयों का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए पंजीकरण 18 सितंबर से शुरू होगा।
विज्ञापन
पढे़ें: GST में मिली राहत, किचन के सामान से लेकर रोजमर्रा जरूरत की 30 चीजों के दाम घटे
विज्ञापन
हालांकि किस तारीख से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) किया जाएगा, उसकी अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी।
हैदराबाद में 21वीं बैठक के दौरान, जीएसटी परिषद ने टीडीएस तथा टीसीएस कटौती के योग्य व्यक्तियों के लिए पंजीकरण 18 सितंबर से शुरू करने का फैसला किया है।
सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) कानून के मुताबिक, अधिसूचित इकाइयों को 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए भुगतान पर एक फीसदी का टीडीएस संग्रह करना होगा।
विज्ञापन
पढ़ें: GST के बाद फरवरी में ही पेश होगा आम बजट, वित्त मंत्रालय अगले हफ्ते जारी करेगा टाइमलाइन
साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों को जीएसटी के तहत आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने पर एक फीसदी टीसीएस का संग्रह करना होगा।