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GST: 18 सितंबर से होगा TDS, TCS कटौती का रजिस्ट्रेशन

Sun, 10 Sep 2017 06:53 PM IST
अमर उजाला, नई दिल्ली
अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 10 Sep 2017 06:53 PM IST
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  registration for TDS and  TCS deduction to be issued from September 18
GST

स्रोत पर कर एकत्र और कटौती की मंजूरी देने के लिए इकाइयों का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए पंजीकरण 18 सितंबर से शुरू होगा।

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हालांकि किस तारीख से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) किया जाएगा, उसकी अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी।

हैदराबाद में 21वीं बैठक के दौरान, जीएसटी परिषद ने टीडीएस तथा टीसीएस कटौती के योग्य व्यक्तियों के लिए पंजीकरण 18 सितंबर से शुरू करने का फैसला किया है।

सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) कानून के मुताबिक, अधिसूचित इकाइयों को 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए भुगतान पर एक फीसदी का टीडीएस संग्रह करना होगा।
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साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों को जीएसटी के तहत आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने पर एक फीसदी टीसीएस का संग्रह करना होगा।

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