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पीमएमसी बैंक: ग्राहकों के लिए बुरी खबर, पहले चरण में नहीं मिलेगा पांच लाख रुपये का बीमा कवर
Sun, 31 Oct 2021 05:40 PM IST
मुकेश कुमार झा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: मुकेश कुमार झा
Updated Sun, 31 Oct 2021 05:40 PM IST
सार
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि पीएमसी बैंक के ग्राहकों को पहले चरण में पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर नहीं मिलेगा, क्योंकि यह बैंक अभी समाधान प्रक्रिया में है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : iStock
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विस्तार
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) के ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि इस बैंक के ग्राहकों को पहले चरण में पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर नहीं मिलेगा, क्योंकि यह बैंक अभी समाधान प्रक्रिया में है। जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) पहली खेप में पीएमसी बैंक को छोड़ कर समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे 20 बैंकों के ग्राहकों को भुगतान करेगा। पहले चरण में भुगतान के लिए 90 दिनों की अनिवार्य अवधि 30 नवंबर को समाप्त होगी।
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इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जून में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज और वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप भारतपे के गठजोड़ को संकट में फंसे पीएमसी बैंक के अधिग्रहण की अनुमति दी थी। इस अधिग्रहण का रास्ता साफ करते हुए रिजर्व बैंक ने इस महीने की शुरुआत में वित्तीय सेवा कंपनी के गठजोड़ को लघु वित्त बैंक का लाइसेंस दिया था।
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डीआईसीजीसी ने हाल में कहा था कि जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 18 ए (7) (ए) के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है। इन प्रावधानों के तहत यदि कोई बैंक समाधान प्रक्रिया के अधीन है, तो पांच लाख रुपये के भुगतान की अवधि को 90 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
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