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आरबीआई : नियमों का उल्लंघन करने पर इस बैंक पर लगाया 90 लाख रुपये का जुर्माना, यह थी वजह

Wed, 27 Oct 2021 12:34 AM IST
Kuldeep Singh बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Wed, 27 Oct 2021 12:34 AM IST
सार

रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र के वसई विकास सहकारी बैंक पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें ऋणों का डूबे कर्ज (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण करना और अन्य निर्देश शामिल हैं।
 

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RBI 90 lakh rupees fine imposed on this bank for violating rules
आरबीआई - फोटो : pixabay

विस्तार

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से लगाई गई सख्ती के बावजूद बैंकों द्वारा लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यही वजह है कि आरबीआई ने कई बैंकों पर जुर्माना भी लगाया है। ऐसी ही एक कार्रवाई महाराष्ट्र के वसई विकास सहकारी बैंक पर की गई है।

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रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र के वसई विकास सहकारी बैंक पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें ऋणों का डूबे कर्ज (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण करना और अन्य निर्देश शामिल हैं।
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यह थी वजह
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक ने उधार खातों में धन का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों या एनपीए के रूप में ऋण के वर्गीकरण के उसके निर्देशों का पालन नहीं किया है।
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बैंक ने आरबीआई के उस विशेष निर्देश का भी पालन नहीं किया जिसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बैंक के बही-खाते और लाभ-हानि खाते पर उसके कम से कम तीन निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।


रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 मार्च, 2019 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के वैधानिक निरीक्षण, उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट और सभी संबंधित पत्राचार की जांच के बाद यह खुलासा सामने आया है।

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