फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Property ›   supreme court ask amrapali government to set up website for refund claim

सुप्रीम कोर्ट ने दिया आम्रपाली ग्रुप को आदेश, निवेशकों को रिफंड देने के लिए बनाएं वेबसाइट

Tue, 28 Nov 2017 04:22 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 28 Nov 2017 04:22 PM IST
विज्ञापन
supreme court ask amrapali government to set up website for refund claim
Amrapali Buildings

सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया होने की कगार पर खड़े आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द बायर्स को उनका पैसा वापस करने के लिए एक नई वेबसाइट बनाएं, जिस पर बायर्स अपना क्लेम फाइल कर सकें। 

विज्ञापन


इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविल्कर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इसके लिए वकील पवन श्री अग्रवाल को न्याय मित्र नियुक्त करते हुए कहा है कि वो इसके लिए जल्द ही एक वेबसाइट बनवाएं। 
विज्ञापन


सभी निदेशकों को पेश होने का आदेश
कोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में सभी गैर-संस्थागत निदेशकों को भी हाजिर होने का आदेश जारी करते हुए एक रोडमैप प्रस्तुत करने को कहा है, जिसमें उन्हें ये बताना होगा कि वो बायर्स को फ्लैट देंगे या फिर उनका पैसा वापस करेंगे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

इन प्रोजेक्ट के लिए जमा करें 10 फीसदी पैसा

supreme court ask amrapali government to set up website for refund claim

कोर्ट ने इसके साथ ग्रुप की दो सहायक कंपनियों आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्राइवेट लिमिटेड और सेंचुरियन पार्क को आदेश देते हुए कहा है कि नोएडा अथॉरिटी को बकाया राशि का 10 फीसदी जमा करके एनओसी और पजेशन सर्टिफिकेट लें।

वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने पीठ को बताया कि फेज 1 में 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है और इसमें निवेशकों को पजेशन अथॉरिटी से क्लियरेंस मिलने के बाद दिया जा सकता है। 

100 से अधिक निवेशकों ने दायर की याचिका
सुप्रीम कोर्ट में सेंचुरियन पार्क के नोएडा और ग्रेटर नोएडा  में चल रहे तीन प्रोजेक्ट के करीब 100 निवेशकों ने याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि आम्रपाली को 2013-16 के बीच करीब 5 हजार से फ्लैट का निर्माण करना था।

यह फेज वाइस 40 टावर बनने थे। इसके साथ ही कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल में बायर्स का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ वकील शेखर नपाड़े और शुभांगी तुली को नियुक्त किया है।   

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed