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दिल्ली में रद्द होंगे कई मॉल, होटल और अस्पतालों के लाइसेंस, सालों से नहीं किया इस आदेश का पालन
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Updated Tue, 14 Aug 2018 01:07 PM IST
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दिल्ली में बने कई मॉल, होटल और अस्पतालों का लाइसेंस रद्द हो सकता है। कार-बाइक की पार्किंग के नाम पर शुल्क वसूलने के कारण इन सभी पर जल्द ही गाज गिर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सभी पहले से जारी एक सरकारी आदेश का वर्षों से पालन नहीं कर रहे हैं।
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दक्षिणी नगर निगम ने लिया फैसला
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने फैसला लिया है कि वो अपने क्षेत्र में मौजूद ऐसे सभी होटल, मॉल और अस्पतालों का लाइसेंस रद्द करने जा रहा है, जो वाहन पार्किंग के लिए शुल्क वसूलते हैं। सोमवार को हुई बैठक में निगम की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन ने कहा कि किसी के भी खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है।
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एक साल पहले दी थी चेतावनी
निगम ने एक साल पहले सभी मॉल, होटल व अस्पतालों को पार्किंग फ्री करने का आदेश जारी किया था, लेकिन कई जगह इसके लिए अभी भी फीस वसूली ला जा रही है। नियमों का पालन नहीं करने पर इनके खिलाफ चेतावनी भी जारी की थी, लेकिन इनका पालन नहीं किया जा रहा है।
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बिल्डिंग के प्लान में दी गई थी छूट
पार्किंग फ्री रखने पर ही नगर निगम ने कई मॉल, होटल और अस्पतालों को बिल्डिंग प्लान में छूट दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी पार्किंग का शुल्क वसूला जा रहा है। इसी देखते हुए अब यह फैसला लिया गया है। इससे दक्षिण दिल्ली में स्थित काफी होटल, मॉल और अस्पताल प्रभावित होंगे।
नगर निगम अपने मुख्यालय के निर्माण और सोलर प्लांट विकास कार्यक्रम के लिए विभिन्न संस्थाओं से 500 करोड़ रुपये उधार लेगा। इस राशि के बदले में प्रतिमाह ब्याज भी देगा। इसके अलावा संस्थाओं को बांड (प्रतिभूति) देगा। स्थायी समिति की बैठक में सोमवार को आयुक्त के प्रस्ताव को स्वीकृति दी, जिसमें 10 वर्ष के लिए 500 करोड़ मूल्य के म्यूनिसिपल बांड 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर जारी का निर्णय लिया गया है।