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यूनीटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

Fri, 16 Dec 2016 12:13 AM IST
एजेंसी/ नई दिल्ली
एजेंसी/ नई दिल्ली Updated Fri, 16 Dec 2016 12:13 AM IST
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 Real estate company Unitech relief from the Supreme Court, will not have a meeting with buyers
सुप्रीम कोर्ट ने मकान खरीदने वालों के साथ रियलटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी यूनीटेक को बैठक करने और विलंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एस्क्रो खाता खोलने का निर्देश देने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।
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जस्टिस दीपक मिश्र और जस्टिस अमिताव रॉय की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निबटान आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष मकान खरीदने वालों द्वारा दायर मामलों में कार्यवाही अब चलती रहेगी। इस कार्यवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। 
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हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को यूनीटेक को अपनी विलंबित आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने और फ्लैटों का कब्जा खरीदारों को देने का अंतिम अवसर दिया था। इसके तहत कंपनी को एक एस्क्रो खाता खोलना था और इसमें जमा राशि का इस्तेमाल सिर्फ लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में करना था।
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सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को यूनीटेक की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इसके सभी खरीदारों को कंपनी की प्रस्तावित समझौता योजना को मंजूर या नामंजूर करने को हुई सभी बैठकों पर रोक लगा दी थी। पीठ ने यह कहते हुए कंपनी को नोटिस भी जारी किया था कि ऐसा संदेह है कि वह इस अदालत के आदेश को पूरा करने के प्रति गंभीर नहीं है। 
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