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कैपिटल गेन टैक्स: मकान बेचा है तो इन चार तरीकों से मिलेगी टैक्स में छूट
Mon, 21 Jun 2021 01:59 PM IST
डिंपल अलावाधी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: डिंपल अलावाधी
Updated Mon, 21 Jun 2021 01:59 PM IST
सार
प्रॉपर्टी बेचने से हुए पूंजीगत लाभ पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। मकान बेचने से होने वाले लाभ पर दो तरह से कर की गणना की जाती है।
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कैपिटल गेन टैक्स
- फोटो : pixabay
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विस्तार
कोरोना वायरस संकट के दौरान लोगों को अधिक पैसों की जरूरत पड़ी है। जिन लोगों ने पहले ही इंश्योरेंस लिया हुआ था उनका आर्थिक बोझ थोड़ा कम तो हुआ है लेकिन खर्च को लेकर वे अब भी परेशान हैं। वहीं जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया था, वे अपनी संपत्ति बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। महामारी के दौरान इलाज के लिए कई लोगों ने अपने मकान या प्लॉट तक बेचे। लेकिन सिर्फ संपत्ति बेचने से ही समस्या खत्म नहीं हो जाती।
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पूंजीगत लाभ पर देना होता है कैपिटल गेन टैक्स
कोई भी प्रॉपर्टी बेचने से हुए पूंजीगत लाभ पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। मकान बेचने से होने वाले लाभ पर दो तरह से कर की गणना की जाती है। अगर आपने मकान दो साल अपने पास रखने के बाद बेचा है तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ) माना जाएगा। लेकिन आपने अगर 24 महीने से पहले ही मकान बेच दिया है तो यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (अल्पकालिक पूंजीगत लाभ) माना जाएगा।
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लेकिन आप चार तरीकों से कैपिटल गेन टैक्स से बच सकते हैं-
प्रॉपर्टी सुधारने की लागत पर मिल सकती है छूट
अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसमें कोई सुधार या विस्तार कराया था तो ऐसे खर्चों की इंडेक्स कॉस्ट निकालते हुए इनकम टैक्स में छूट ली जा सकती है। इससे कैपिटल गेन टैक्स का बोझ कम होगा।
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नया घर खरीदने पर छूट
आयकर की धारा 54 के तहत आप लाभ की राशि को दूसरा मकान खरीदने में लगाकर भी टैक्स बचा सकते हैं। यह छूट बिक्री के तीन साल के भीतर दूसरा रेडी तो मूव मकान खरीदने पर मिलेगी।
कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स
अगर आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी बनती है तो आप आयकर के नियमों के अनुसार 'कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स' का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का इस्तेमाल करके खरीद मूल्य बढ़ा सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा।
प्रॉपर्टी ट्रांसफर का खर्च घटाएं
इसके अतिरिक्त अगर प्रॉपर्टी की बिक्री में कोई खर्च आया हो, तो भी आप कैपिटल गेन टैक्स से बच सकते हैं। जैसे आप प्रॉपर्टी बेचने के लिए दिए गए ब्रोकरेज की छूट ले सकते हैँ। इसके अतिरिक्त अगर आपने विज्ञापन, नीलामी, रजिस्ट्री, आदि पर खर्च किया है, तो भी आपको छूट का लाभ मिलेगा।