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बढ़ गई आम्रपाली ग्रुप की मुश्किलें, धोनी ने 150 करोड़ की देनदारी के लिए हाईकोर्ट में दर्ज किया केस

Thu, 12 Apr 2018 12:53 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 12 Apr 2018 12:53 PM IST
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mahendra singh dhoni files recovery suite against amrapali group in delhi highcourt
amrapali
रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के खिलाफ चल रही सुनवाई के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ब्रांड अंबेसडर रह चुके महेंद्र सिंह धोनी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में रिकवरी के लिए केस दर्ज कर दिया है। 
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150 करोड़ की होनी है रिकवरी
धोनी के ब्रांड प्रमोशन को मैनेज करने वाली कंपनी रति स्पोर्ट्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में आम्रपाली के खिलाफ 150 करोड़ रुपये की रिकवरी के लिए केस किया है। रति स्पोर्टस के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण पांडे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि, कंपनी ने ब्रैंडिंग और मार्केटिंग ऐक्टिविटीज के लिए हमें पैसा नहीं दिया है, कंपनी के ऊपर हमारा 200 करोड़ रुपए बकाया है।
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धोनी रहे हैं कंपनी के ब्रांड अंबेसडर
एम एस धोनी करीब 7 साल तक कंपनी के ब्रांड अंबेसडर रहे हैं। अप्रैल 2016 में ट्विटर पर लोगों द्वारा ग्रुप के प्रोजेक्ट पूरे न होने के कारण उनको निशाने पर ले लिया था, जिसके चलते धोनी ने ब्रांड अंबेसडर के तौर पर कंपनी से किनारा कर लिया था। 
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2016 में किया था फ्लैट देने का वादा जो रहा अधूरा

mahendra singh dhoni files recovery suite against amrapali group in delhi highcourt
supreme court

2011 में विश्व कप जीतने वाली टीम के प्रत्येक सदस्य को आम्रपाली ने 2016 में अपने नोएडा एक्सटेंशन स्थित एक प्रोजेक्ट ड्रीम वैली में विला देने का वायदा किया था। इस ऐलान में धोनी को 1 करोड़ रुपये और अन्य खिलाड़ियों को 55 लाख की कीमत का 1690 वर्गफुट का एरिया वाला विला देने की बात कही गई थी, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था यह आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली डेवलपर्स को अपने विभिन्न प्रोजेक्ट के 42 हजार लोगों को फ्लैट देने को लेकर विस्तृत प्रस्ताव देने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि खरीदारों को फ्लैट मिलेगा। प्रोजेक्ट के पूरे होने की संभावना नहीं होने की स्थिति में ही खरीदारों को रिफंड करने का आदेश दिया जाएगा।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि हमें फ्लैट खरीदारों की चिंता है। पीठ ने कहा कि लोगों अपने जीवन भर की बचत पर एक अदद फ्लैट के लिए रुपये जमा किए हैं और डेवलपर्स ने खरीदारों के पैसे को डायवर्ट कर दिया। 

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