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संपत्ति का ब्यौरा देने में केंद्रीय कर्मचारियों को छूट!

Tue, 20 Dec 2016 05:40 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Tue, 20 Dec 2016 05:40 PM IST
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Central govt employees get relief on property declaration

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है उन्हें इस साल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना होगा। लोकपाल अधिनियम के तहत संपत्ति का ब्यौरा देने वाले नियम में होने वाले संभावित संशोधन के चलते केंद्रीय कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित समय के अंतर्गत (31 दिसंबर 2016) संपत्ति का ब्यौरा देने में छूट मिल गई है।

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सरकार की ओर से जारी ज्ञापन में इस बात की जानकारी दी गई। हालांकि इसके लिये कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है। लोकपाल में संशोधन के बाद ही अब केंद्रीय कर्मियों को अपनी संपत्ति एवं देनदारियों का ब्यौरा देना होगा।
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इसके पहले सरकार ने इस साल जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के सेक्शन-44 के तहत 31 दिसंबर 2016 तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे।
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इसके पहले भी सरकार द्वारा संपत्ति की घोषणा करने की तिथि 31 मार्च 2015 निर्धारित की जा चुकी है लेकिन कई कर्मचारियों द्वारा संपत्ति घोषित न करने के बाद इसकी तिथि में विस्तार किया गया। हालांकि अब सरकार ने लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून में संशोधन का हवाला देते हुये 31 दिसंबर तक संपत्ति का ब्यौरा देने में केंद्रीय कर्मचारियों को रियायत दे दी है। 

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