घर का सपना साकार करने के लिए हुईं ये घोषणाएं
- हर साल ब्याज में 50 हजार रुपए तक पर टैक्स में छूट दी जाएगी
- 60 वर्गमीटर तक के क्षेत्र में सस्ते मकानों के निर्माण को सर्विस टैक्स से छूट देने का प्रस्ताव
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बजट में सरकार ने लोगों का घर का सपना साकार करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके तहत सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह की गई है कि पहली बार मकान खरीदने वालों को 35 लाख रुपए तक के कर्ज पर हर साल ब्याज में 50 हजार रुपए तक पर टैक्स में छूट दी जाएगी। इसकी एकमात्र शर्त यह है कि खरीदे गए मकान की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक न हो।
इसके साथ ही इस बजट में सरकारी निजी भागीदारी वाली स्कीमों सहित केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी स्कीम के तहत 60 वर्गमीटर तक के क्षेत्र में सस्ते मकानों के निर्माण को सर्विस टैक्स से छूट देने का प्रस्ताव है।
मकान भत्ते में भी मिला फायदा
बजट की घोषणा के तहत मेट्रो शहरों में 30 वर्गमीटर और अन्य शहरों में 60 वर्गमीटर तक के फ्लैट निर्माण करने वाले उपक्रमों को लाभों से 100 प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव है। यह सिर्फ जून 2016 से मार्च 2019 तक बनाए जाने वाले फ्लैटों के लिए है। हालांकि, इन उपक्रमों पर एक न्यूनतम टैक्स लागू होगा।
बजट में मकान भत्ते पर छूट को 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार कर दिया गया है। पहले हर महीने मकान भत्ते पर 2000 रुपए की छूट मिलती थी, लेकिन अब इसमें 3 हजार की बढ़ोतरी के साथ इसे 5 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।