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क्या करें, जब खो जाए क्रेडिट कार्ड
नई दिल्ली/कारोबार डेस्क
Updated Mon, 11 Mar 2013 12:52 PM IST
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क्रेडिट कार्ड रखने वाले ग्राहकों को खरीदारी के कई शानदार ऑफर भी मिलते हैं। मार्केटिंग रणनीति के तहत कई बार कंपनियां चुनिंदा क्रेडिट कार्ड के साथ इस तरह के समझौते करती हैं, जिसमें ग्राहकों को बिना ब्याज के ईएमआई पर बड़ी खरीदारी का मौका मिल जाता है।
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--कार्ड खोने पर जल्द से जल्द कार्ड जारी करने वाले बैंक को इस बारे में सूचित करके कार्ड के जरिये ट्रांजेक्शन ब्लॉक करवा दें। याद रखें जब तक आप बैंक को कार्ड खोने या गायब होने की सूचना नहीं देते, इस बारे में बैंक की कोई जवाबदेही नहीं बनती।
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--कार्ड ब्लॉक करवाने के लिए आपने बैंक के जिस एक्जीक्यूटिव से बात की है उसका नाम और अपनी शिकायत का रिफरेंस नंबर जरूर लिख कर रख लें।
--फोन के जरिये सूचना देने व बात करने के अलावा ई-मेल या पत्र के जरिये भी बैंक को इस बारे में जरूर सूचित कर दें और इसकी एक कॉपी अपने पास संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
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--बैंक को सूचना देने के साथ ही पुलिस को भी इस बारे में लिखित रूप में सूचित करें और पत्र की एक फोटो कॉपी पर रिसीविंग जरूर प्राप्त कर लें।
--यदि बैंक से संपर्क करने के बावजूद 30 दिन तक अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती, तो 30 दिन बाद आप अपना मामला बैंकिंग लोकपाल के पास भी ले जा सकते हैं।
--बैंकिंग लोकपाल द्वारा आपका मामला 30 दिन के भीतर निपटाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, तो आप अपीलीय प्राधिकार व भारतीय रिजर्व बैंक के पास भी अपनी शिकायत ले जा सकते हैं।