31 दिसंबर तक एसबीआई ग्राहकों को करना होगा ये काम, वर्ना हो जाएगी परेशानी
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अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो आपको एक बहुत जरूरी काम 31 दिसंबर से पहले हर हाल में करना होगा। बैंक ने कहा है कि अगर ग्राहक 1 जनवरी से बैंकिंग सर्विस को निर्बाद्ध तरीके से चाहते हैं तो फिर उनको हर हाल में अपने अकाउंट को आधार से लिंक करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले ग्राहकों का अकाउंट निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
एसबीआई ने जारी किया ये आदेश
एसबीआई ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा है कि डिजिटल जिंदगी के लाभ उठाने के लिए अपने अकाउंट को आधार से जल्द से जल्द लिंक करें। इसके लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख है। जो ग्राहक ऐसा नहीं करेंगे, उनका खाता 1 जनवरी से तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, जब तक आधार नंबर को अकाउंट से लिंक नहीं किया जाएगा।
Avail Benefits of the Digital Life. Simply Link your Aadhaar Number with your Bank Account. pic.twitter.com/CIZTURk8pP
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) November 14, 2017
ये होगा नुकसान
अगर आपने अभी तक अपने आधार को बैंक खाते से लिंक नहीं किया है, तो फिर खाते में पड़े पैसे को न तो आप निकाल सकेंगे और नया पैसा भी जमा कर सकेंगे। इसके अलावा अकाउंट में फंड ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। अगर आपके खाते से कोई लोन वगैरह भी चल रहा है तो फिर उसकी किस्त भी जमा नहीं हो पाएगी।
नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी आधार जरूरी
केंद्र सरकार ने नया फरमान जारी करते हुए कहा है कि नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए और 50 हजार से ज्यादा रुपये का ट्रांजेक्शन करने पर आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी सरकार ने आधार को जरुरी कर दिया था।
केवल इनको मिलेगी राहत
वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंक खातों को आधार से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर तक की समय सीमा तय की है। लेकिन इसके साथ ही कुछ खाताधारकों को ऐसा करने से छूट दी है। रिजर्व बैंक के इस नियम से ढील देने से लाखों लोगों को फायदा होने की उम्मीद है।
जनधन और बेसिक बैंक खातों को छूट
हालांकि आरबीआई ने कुछ लोगों को ऐसा करने से छूट दे दी है। इनमें जनधन योजना और बेसिक सेविंग खाता खुलवाएं लोग शामिल हैं। इन खातों को दो साल तक चलाया जा सकता है और किसी प्रकार का आईडी प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है।
इनमें होना चाहिए इतना ट्रांजेक्शन
इन बेसिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही एक महीने में 10 हजार रुपये तक का ट्रांसफर और विथड्रॉल होना चाहिए। इन बेसिक खातों में बैलेंस 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।