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PF से निकालना चाहते हैं पैसा तो आपके पास हैं बस दो दिन, 30 जून से पहले करें आवेदन
Sun, 28 Jun 2020 03:54 PM IST
Tanuja Yadav
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Tanuja Yadav
Updated Sun, 28 Jun 2020 03:54 PM IST
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पीएफ अकाउंट से निकासी की प्रक्रिया
- फोटो : pixabay
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केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पीएफ से पैसा निकालने के लिए नियमों के कई ढील दी हैं। अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से कुछ राशि निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है, बस ईपीएफओ की बेवसाइट पर आवेदन करना होगा।
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केंद्र सरकार की ओर से दी गई ढील में खाताधारकों को फौरी मदद पहुंचाई जा रही है। नौकरीपेशा कुल जमा पीएफ राशि का 75 फीसदी या पिछले तीन महीने के पीएफ वेज, दोनों में से जो कम हो उसकी निकासी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 जून तक का समय है, आपको 30 जून तक निकासी के लिए अप्लाई करना होगा।
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सरकार की ओर दी गई ढील के तहत अभ ईपीएफओ खाताधारक से पैसा निकालने की बजाय जरूरी प्रमाणपत्र नहीं मांगेगा। हालांकि कोरोना वायरस से पहले ईपीएफओ, पैसा निकासी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट मांगता था, जिसके तहत पैसा क्यों चाहिए जैसे कागज देने की जरूरत होती थी। खाताधारक को यह कागज स्कैन करके लगाने होते थे और तीन हफ्तों में पीएफ की राशि मिल जाती थी।
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पीएफ से निकासी के लिए आवेदन कैसे करें?
- ईपीएफओ की बेवसाइट पर लॉग-इन करें, इसके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी। आपका खाता आधार कार्ड से लिंक जरूर होना चाहिए।
- यूएएन और पासवर्ड की सहायता से यूएएन सदस्य पोर्टल पर लॉग-इन करें, ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें और क्लेम (Form-31, 19 & 10C) को चुनें।
- बैंक अकाउंट की डिटेल दें, फिर वेरिफाई पर क्लिक करें, यस बटन पर क्लिक करने के बाद प्रोसिड फॉर ऑनलाइन क्लेम विकल्प पर जाएं
- ऑनलाइन फंड निकालने के लिए फॉर्म 31 को चुनें, राशि निकालने की वजह बताएं
- कर्मचारी का पता भरें और आवेदन करें
- निकासी के लिए जो वजह बताएंगे उससे संबंधित प्रमाणपत्र स्कैन कर जमा करें
- ईपीएफओ से रजिस्टर्ड नंबर पर एसएमएस आएगा, आवेदन पूरा होने के बाद राशि बैंक अकाउंट में आ जाएगी
- आमतौर पर पैसा 15-20 दिनों में आता है लेकिन इस समय राशि 72 घंटों में आ खाते में आ रही है