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जरूरी खबर: इस महीने तक पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य, ये हैं तीन तरीके

Fri, 25 Jun 2021 12:23 PM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Fri, 25 Jun 2021 12:23 PM IST
सार

पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 जून 2021 है। आप एसएमएस के जरिए, आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिए और पैन सेवा केंद्र में जाकर लिंकिंग का कार्य कर सकते हैं।

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PAN Aadhaar linking last date 30 june 2021 know the process online SMS   and offline way
आधार-पैन कार्ड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 जून 2021 तय की है। अगर आपने इसी महीने यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप पर आयकर अधिनियम के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए सभी पैन कार्ड धारकों को जल्द से जल्द इसे लिंक कराना होगा। इससे पहले सरकार ने कई बार आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाई है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण तारीख को फिर से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। आप एसएमएस के जरिए, आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिए और पैन सेवा केंद्र में जाकर लिंकिंग का कार्य कर सकते हैं।

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एसएमएस से करें लिंक
आप एसएमएस के जरिए दोनों कार्ड को लिंक कर सकते हैं। 

  • इसके लिए फोन में कैपिटल लेटर में UIDPAN टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें। 
  • इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
  • इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

ऑनलाइन तरीका भी आसान
आप घर बैठे ऑनलाइन भी इसे लिंक करा सकते हैं। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में उनकी सेवाओं की सूची में 'लिंक आधार' का विकल्प दिया गया है। इसे क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा, जहां उपयोगकर्ताओं को अपना विवरण जैसे नाम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर दर्ज करना होता है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भी आएगा। ओटीपी भरने के बाद विवरण को मान्य किया जाएगा और दोनों दस्तावेज लिंक हो जाएंगे।

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पैन सेवा केंद्र में जाकर करवाएं लिंक
यदि उपयोगकर्ता अपने पैन कार्ड और आधार नंबर को मैन्युअल रूप से लिंक करना चाहते हैं, तो वे नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 'Annexure-I' नाम का एक फॉर्म भरकर उसे जमा करना होगा। इसके साथ आपको पैन और आधार कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी। यह सुविधा ऑनलाइन सेवा की तरह मुफ्त नहीं है। आपको को दो दस्तावेजों को मैन्युअल रूप से जोड़ने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

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