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पीएफ से जुड़ी काम की खबर, खाताधारक जरूर पढ़ें
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
Updated Thu, 26 May 2016 08:59 AM IST
सार
- रिटायरमेंट से पहले मौत पर अब 6 लाख रुपये मिलेंगे
- ईडीएलआई की राशि को बढ़ाने की अधिसूचना जारी
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विस्तार
प्रॉविडेंट फंड में योगदान करने वाले कर्मचारियों की अगर सेवानिवृति से पहले मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को अब बीमित राशि के तौर पर साढ़े तीन लाख रुपये की जगह छह लाख रुपये मिलेंगे।
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सरकार ने इस संबंध में ईपीएफओ के फैसले को लागू कर दिया है। इससे प्रॉविडेंट फंड के 4 करोड़ सब्सक्राइवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में ईपीएफओ के शीर्ष निर्णायक निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इंप्लॉय डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस यानी ईडीआईएल के तहत 3.6 लाख रुपये की बीमित राशि को बढ़ा कर 6 लाख रुपये करने का फैसला किया था।
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हालांकि विधि मंत्रालय में मामले के लटक जाने से श्रम मंत्रालय इसे अधिसूचित नहीं कर सका था। लेकिन अब ईडीएलआई की राशि को बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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