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अब 15 दिन में मिल जाएगा जीपीएफ से पैसा

Wed, 08 Mar 2017 08:57 PM IST
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल Updated Wed, 08 Mar 2017 08:57 PM IST
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now in 15 days, get gpf payement as government bends rules

करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) से निकासी के नियम में बदलाव कर दिया है। अब उन्हें 15 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा।

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कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद कुछ खास कामों के लिए धन निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 15 साल की थी। अब कर्मचारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च सभी शिक्षा के लिए पैसा निकाल सकते हैं। पहले माध्यमिक स्कूल की पढ़ाई के बाद ही पैसा निकाला जा सकता था।
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टिकाऊ वस्तुओं की कर सकेंगे खरीद

मंत्रालय ने कहा है कि अंशदाताओं की चिंता दूर करने के लिए समय-समय पर नियमों में कुछ बदलाव किया जाता रहा है। हालांकि, मोटे तौर पर नियमों में अब भी कई तरह के प्रतिबंध हैं। प्रावधानों को आसान बनाने की कोशिश की गई है।
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इसमें आगे कहा गया है कि नियमों और प्रावधानों की समीक्षा के बाद ये बदलाव किए गए हैं। सगाई, शादी, अंतिम क्रिया या अन्य कामों के लिए छूट बढ़ाई गई है। मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विभागों को भेजे आदेश में अंशदाताओं को 12 महीने के वेतन या जमा राशि का तीन-चौथाई हिस्सा, जो भी कम हो उसे निकालने की अनुमति देने की बात कही गई है।


बीमारी की स्थिति में जमा राशि का 90 फीसदी निकासी की जा सकती है। 10 साल की सेवा के बाद ही अंशदाता निकासी के आवेदन कर सकते हैं। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए जीपीएफ की निकासी की जा सकती है।

मौजूदा नियम में निकासी की प्रक्रिया पूरा करने की कोई समय सीमा नहीं है। इसलिए इन कामों में अधिकतम समय सीमा 15 दिन तय की गई है।

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