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ई-फाइलिंग के बाद कागजात भेजने की जरूरत नहीं

Tue, 30 Jun 2015 04:53 PM IST
Updated Tue, 30 Jun 2015 04:53 PM IST
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no need of sending documents after e filing

इंटरनेट के जरिए भरे गए आयकर रिटर्न में जानकारी प्राप्त करने में आने वाली परेशानी को खत्म करने के लिए सीबीडीटी ने करदाताओं के मोबाइल फोन पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजने का फैसला किया है।

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आधार डाटा बेस से पुष्टि के बाद ही यह ओटीपी आएगा और 24 घंटे के लिए वैध रहेगा। कर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हाल ही में समीक्षा वर्ष 2015-16 के लिए जारी नए फॉर्म को देखते हुए इसे जल्द ही शुरू करने का फैसला किया गया है।
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आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। अधिकारी ने बताया कि नए फॉर्म में आधार नंबर रहेगा और विभाग की ओर से आधार नंबर का मोबाइल नंबर और अन्य अहम निजी जानकारियों से मिलान करने के बाद ओटीपी तैयार किया जाएगा और इसे रिटर्न फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले वैलिडेट करने के लिए भेजा जाएगा।
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सिर्फ करना होगा 'वैलिडेट'

no need of sending documents after e filing

उन्होंने बताया कि विभाग आधार डाटा बेस से इसका मिलान करेगा, जहां एक व्यक्ति का बायोमेट्रिक और अन्य जानकारियां होती है। अगर आधार नंबर और उपयोगी अन्य जानकारियां जैसे पैन नंबर और मोबाइल नंबर का मिलान हो जाता है तो मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जो 24 घंटे के लिए वैध रहेगा।

इस तरह जब आप अपना रिटर्न फॉर्म अपलोड करेंगे तो वहां एक आइकॉन होगा जिस पर ‘वैलिडेट योर रिटर्न’ लिखा होगा और ओटीपी की सहायता से आप उसे वैलिडेट कर सकेंगे।

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