32 लाख लोगों पर असर डालने वाली पेंशन स्कीम पर रोक
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस महीने से 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन स्कीम को निलंबित कर दिया है। इसका सीधा असर देश के 32 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा।
यह स्कीम सितंबर, 2014 से शुरू हुई थी और इसके तहत 1000 से कम पेंशन पाने वालों की पेंशन बढ़ा कर 1000 रुपये प्रति महीने कर दी गई थी। इस स्कीम को रोक दिए जाने के बाद पेंशनभोगी पहले की दर से ही पेंशन हासिल कर सकेंगे।
ईपीएफओ ने अपने फील्ड दफ्तरों को जारी सर्कुलर में कहा है कि सरकार की ओर से इस स्कीम को 31 मार्च से आगे जारी रखने के संबंध में कोई निर्देश न मिलने की वजह से इसे निलंबित कर दिया गया है।
सितंबर से हुई थी शुरू
पिछले साल 19 अगस्त को जारी सरकारी अधिसूचना के मुताबिक न्यूनतम पेंशन 1 सितंबर, 2014 से 1 मार्च, 2015 तक लागू होनी थी।
आदेश में कहा गया था कि इस परिस्थिति में ईपीएफओ सरकार के निर्देश और 19 अगस्त, 2014 को जारी अधिसूचना के प्रावधानों से आगे जाकर पेंशन जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता।
इसलिए अप्रैल, 2015 को जारी होने वाली पेंशन के संबंध में पुरानी दरें ही लागू होंगी। इसका मतलब यह है कि इस महीने को जारी होने वाली पेंशन में न्यूनतम पेंशन राशि का निर्देश लागू नहीं होगा।