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पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी, नहीं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो जाएगा मुश्किल

Sun, 09 Jul 2017 02:32 PM IST
amarujala.com- Written By: अनंत पालीवाल
amarujala.com- Written By: अनंत पालीवाल Updated Sun, 09 Jul 2017 02:32 PM IST
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linking pan card with aadhaar is mandatory now for filing income tax return
aadhaar and pan card
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। इसके बगैर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार और पैन कार्ड दोनों हैं, तो फिर ऐसा करना मैंडेटरी है। जिनका पैन कार्ड बना है लेकिन आधार कार्ड नहीं है तो फिर ऐसा करना जरुरी नहीं है। 
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इनकम टैक्स की वेबसाइट पर करें लॉगइन
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आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/pan/correction.html पर सबसे पहले लॉगइन करना होगा। यहां पर जाकर के आपको अपने पैन कार्ड करेक्शन कराने के लिए अप्लाई करना होगा।
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करेक्शन के लिए भरें अपनी सारी डिटेल्स

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पैन
आपको यहां पर उपलब्ध कराएं गए फॉर्म पर अपनी सारी डिटेल्स भरनी होगी। अपने आधार नंबर को पैन कार्ड पर छपवाने के लिए आपको फॉर्म के पाइंट नंबर 10 पर आधार नंबर भरना होगा। इसके साथ ही इस नंबर के लेफ्ट हैंड पर बॉक्स को भी टिक करना होगा।

फोटो और आधार कार्ड की स्कैन कॉपी को करे अपलोड
इसके बाद आपको आपको अपनी पासपोर्ट साइज कलर फोटो जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में हो उसको अपलोड करना होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड की स्कैन कॉपी नहीं है तो आप अपना ई-आधार कार्ड को डाउनलोड करें और उसको यहां पर अपलोड कर दें।

ऑनलाइन करना होगा पेमेंट

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pan card - फोटो : सोशल मीड‌िया
इसके बाद आपको करेक्शन कराने के लिए 107 रुपए की फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। फीस पेमेंट के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट फॉर्म का प्रिंटआउट लेना होगा और इसके बाद इसे पुणे स्थित पैन कार्ड ऑफिस के ऐड्रेस पर भेजना होगा। फॉर्म के साथ में दो कलर फोटो और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी भेजनी होगी।

पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स होनी चाहिए मैच   
आपका आधार कार्ड नंबर तभी आपके पैन कार्ड से लिंक हो पाएगा  जब दोनों कार्ड में दी गई जानकारी एक-दूसरे से मैच हो जाएगी। अगर दोनों कार्ड की डिटेल्स में थोड़ा भी मिसमैच हुआ तो आपके पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाएगा।

ई-फाइलिंग के लिए काम में ले आधार कार्ड को

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पैन कार्ड
अब आप आधार कार्ड के जरिए अपना अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकतें हैं।  पैन कार्ड को लिंक करने के लिए http://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं। लॉगइन के लिए अपना पैन कार्ड और पासवर्ड डालें। इसके बाद आधार कार्ड नंबर डालें। यह करने के बाद आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से फाइल कर सकेंगे।
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