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बेरोजगारों को सरकार दे रही है 25 लाख तक का लोन, छोटे शहरों में शुरू कर सकेंगे बिजनेस

Sun, 19 Nov 2017 01:23 PM IST
amarujala.com- Written by: अनंत पालीवाल
amarujala.com- Written by: अनंत पालीवाल Updated Sun, 19 Nov 2017 01:23 PM IST
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jobless people can get loan upto 25 lakh, in up government scheme
अगर आप कम से कम दसवीं पास हैं और छोटे शहर में रहकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस राज्य में सरकार की तरफ से 25 लाख तक का लोन मिलेगा। इसमें केवल आपको केवल 5 फीसदी धनराशि अपनी तरफ से जुटानी पड़ेगी। 
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यूपी सरकार दे रही है बेरोजगारों को मौका
यूपी सरकार प्रदेश के उन बेरोजगारों को बिजनेस करने का मौका दे रही है, जो पढ़े-लिखे होने के बावजूद नौकरी की तलाश कर रहे हैं, या फिर उनकी सरकारी नौकरी करने की उम्र निकल चुकी है। प्रदेश सरकार ने फिलहाल तीन स्कीम शुरू कर रखी हैं, जिनके तहत युवा फायदा उठा सकते हैं। इसमें बैंक गारंटी भी सरकार लेगी। आपको तीन साल तक का बैंक से इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा।   
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इन तीन स्कीम में मिल रहा है लोन
प्रदेश सरकार के यूपी खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने तीन बड़ी स्कीम शुरू की हुई हैं। ये स्कीम हैं- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, पंडित दीन दयाल ग्रामाउद्योग रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। 
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इसमें मिलेगा 10 लाख का लोन

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मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में अधिकतम और पंडित दीन दयाल ग्रामाउद्योग रोजगार योजना में कम से कम 10 लाख रुपये का लोन मिलेगा। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में कम से कम सामान्य वर्ग के युवाओं को कुल लागत का 10 फीसदी और अनुसूचितजाति/ जनजाति/ महिला/ विकलांग/ अल्पसंख्यक/भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उद्यमियों को प्रोजेक्ट लागत का पांच फीसदी अंशदान स्वयं वहन करना होगा। दीन दयाल योजना में लोन की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये का लोन मिलेगा। 

केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों से मिलेगा लोन
इन स्कीमों के तहत लोन केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों से मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर और सहकारी बैंकों को इस स्कीम से बाहर रखा गया है। लोन तभी मिलेगा जब आप यह लिखकर देंगे कि बिजनेस केवल टाउन एरिया या फिर गांवों में शुरू किया जाएगा। 

यहां सबमिट करनी होगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट

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आरओ प्लांट


लोन लेने से पहले आपको अपने बिजनेस की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी और इसे अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र पर सबमिट करना होगा। हर जिले के डीएम की अध्यक्षता में बनी सलेक्शन कमेटी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रजेंटेशन देखेगी। अगर कमेटी को आपका प्रजेंटेशन सही समझ में आया तो लोन पास हो जाएगा।

इस कमेटी में डीएम के अलावा क्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं जिला अग्रणी प्रबन्धक, उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र सदस्य होंगे। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी इस कमेटी के सचिव हैं। 

इस वेबसाइट पर मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स
इन स्कीम से संबंधित सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को आप http://upkvib.gov.in पर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर, आधार कार्ड की प्रति, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र (प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों के लिए), प्रस्तावित योजना की रूपरेखा, कार्य स्थल सम्बन्धी अभिलेख एवं फोटो आदि देना होगा। 

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