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ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा, जल्द हो सकती है यातायात उल्लंघन प्रीमियम की शुरुआत

Tue, 19 Jan 2021 11:34 AM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Tue, 19 Jan 2021 11:34 AM IST
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IRDAI suggests introduction of Traffic Violation Premium for violating traffic rules
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा - फोटो : pixabay

बीमा नियामक IRDAI के एक कार्य समूह ने मोटर बीमा प्रीमियम में स्वयं को क्षति की भरपाई, तीसरे पक्ष के नुकसान की भरपाई तथा अन्य तरह के बीमा प्रीमियम के साथ-साथ 'यातायात उल्लंघन प्रीमियम' की शुरुआत करने की सिफारिश की है। यह प्रीमियम स्वयं और तीसरे पक्ष के नुकसान के बीमा के साथ होगा। 

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समूह ने दिया पांचवीं धारा जोड़ने का सुझाव
नियामक द्वारा गठित समूह ने मोटर बीमा में इसके लिए एक पांचवीं धारा जोड़ने का सुझाव भी दिया है। इसके तहत 'यातायात उल्लंघन प्रीमियम' को जोड़ने का सुझाव दिया गया है। यह प्रीमियम मोटर के खुद के नुकसान, मूल तीसरे पक्ष के बीमा, अतिरिक्त तीसरे पक्ष का बीमा और अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रीमियम के अलावा रखे जाने का सुझाव दिया गया है। 
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वाहन के भविष्य से संबंधित होगा प्रीमियम 
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने मसौदे जारी कर सिफारिशें की। सिफारिशों में संबंधित पक्षों से एक फरवरी 2021 तक जरूरी सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार यह प्रीमियम वाहन के भविष्य से संबंधित होगा। किसी नए वाहन के संबंध में यह शून्य होगा। इस प्रीमियम का निर्धारण शराब पीकर गाड़ी चलाने से लेकर गलत जगह पार्किंग करने जैसे अगल-अलग गंभरता वाले उल्लंघनों से तय होगा। यातायात नियमों के उल्लंघन पर हुए चालान का आंकड़ा बीमा साधारण बीमा कंपनियों को एनआईसी ( नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ) से प्राप्त होगा।
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जरूरी है वाहनों का इश्योरेंस
आजकल वाहनों का इश्योरेंस बेहद महंगा हो गया है। 10 लाख तक की गाड़ी का इश्योरेंस 30 हजार से 45 हजार रुपये के आसपास पड़ता है। वहीं 4- मीटर से छोटी कार के लिए कम इंश्योरेंस चुकाना पड़ता है, जबकि 4- मीटर से लंबी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस 45 हजार रुपये तक पहुंच जाता है। लेकिन इंश्योरेंस को अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं। यह बेहद जरूरी है।

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