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बीमा एजेंटों के लिए कारोबार करना हुआ आसान
नई दिल्ली/ब्यूरो
Updated Tue, 19 Feb 2013 10:45 PM IST
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केवल हेल्थ इंश्योरेंस का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए अब दूसरी कंपनियों के एजेंट और कॉरपोरेट एजेंट बीमा उत्पाद बेच सकेंगे। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देश के अनुसार स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां (केवल हेल्थ इंश्योरेंस का काम करने वाली) दूसरी बीमा कंपनियों के एजेंट और कॉरपोरेट एजेंट को भी अपने साथ जोड़ सकेंगी।
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इरडा के नए निर्देश के अनुसार जीवन बीमा कंपनियों और गैर जीवन बीमा कंपनियों के एजेंट केवल हेल्थ इंश्योरेंस का कारोबार करने वाली कंपनियों के उत्पाद बेच सकेंगे। हालांकि इसके तहत वह एक से ज्यादा स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। साथ ही इरडा ने भी यह शर्त है कि जो स्टैंड अलोन कंपनियां ऐसे एजेंट और कॉरपोरेट एजेंट को अपने साथ जोड़ती हैं, उन्हें 25 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा।
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इरडा के इस कदम से स्टार मैक्स बूपा और अपोलो म्यूनिख जैसी स्टैण्ड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को अपने उत्पादों का प्रसार करने में फायदा होगा। इरडा ऐसा कर देश में हेल्थ इंश्योरेंस का कारोबार बढ़ाने पर जोर दे रहा है, जिससे कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में आ सके। देश की कुल आबादी में से पांच फीसदी से भी कम लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। जिसमें खास तौर से टियर-2 , टियर-3 शहरों की भागीदारी काफी कम है। इसे देखते हुआ इरडा इस तरह के कदम उठा रहा है।
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