महीने के आखिरी तीन दिन खुले रहेंगे इनकम टैक्स ऑफिस, आसानी से फाइल कर सकेंगे ITR
इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी सहूलियत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि महीने के आखिरी तीन दिन देश भर के सभी इनकम टैक्स ऑफिस खुले रहेंगे।
इन तारीखों में नहीं होगा बंद
महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और महीने के आखिरी शनिवार के चलते देश भर के तमाम सरकारी कार्यालयों में छुट्टी रहेगी। हालांकि बैंक शनिवार को खुलेंगे। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि उसके सभी कार्यालय 29, 30 और 31 मार्च को खुले रहेंगे, जिससे टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से फाइल कर सकेंगे और इससे संबंधित सभी अन्य कार्य भी पूरा कर सकेंगे।
Income Tax Offices throughout India to remain open on 29th, 30th and 31st March to facilitate filing of Income Tax Returns and completion of associated work,
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) March 27, 2018
इनके लिए मिली फिलहाल छूट
वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 का अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल गए हैं तो फिर आपको 5 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इन दोनों वित्त वर्ष के रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 है।
फाइनेंस एक्ट में किए गए हैं ये बड़े बदलाव
वित्त मंत्रालय ने आईटीआर फाइल करने को लेकर के फाइनेंस एक्ट 2016 में कई तरह के बदलाव किए हैं। सेक्शन 139 (4) के मुताबिक अब टैक्स पेयर केवल वित्त वर्ष की समाप्ति के एक साल बाद का ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
पहले टैक्सपेयर दो साल पुराना रिटर्न भी फाइल कर सकते थे। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर जिन लोगों ने मार्च 2017 तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है उनको केवल 31 मार्च 2018 तक ही रिटर्न फाइल करने का समय मिलेगा। अगर 31 मार्च के बाद रिटर्न फाइल किया तो सेक्शन 271एफ के अनुसार 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
लेट फाइल करने वाले रिटर्न में कर सकेंगे संशोधन
अगर आप रिटर्न को लेट फाइल करते हैं तो फिर इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के रिटर्न को 31 मार्च 2018 तक संशोधन भी कर सकते हैं।