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5 हजार करोड़ की देनदारी, आयकर विभाग ने कसा इन करदाताओं पर शिकंजा

Mon, 21 Jan 2019 12:05 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: paliwal पालीवाल Updated Mon, 21 Jan 2019 12:05 PM IST
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income tax department to recover 5k crore from these taxpayers, sends notice

आयकर विभाग ने 5 हजार करोड़ की वसूली करने के लिए ऐसे करदाताओं पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिन्होंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स की अदायगी पर खुद से ही क्रेडिट ले लिया। इस वजह से ऐसे करदाताओं का पिछले वित्त वर्ष में भरा रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाया है। 

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भेजा जा रहा है पत्र

विभाग अब ऐसे करदाताओं को ई-मेल के जरिए पत्र भेजकर टैक्स जमा करने के लिए कह रहा है। हालांकि कर अदायगी से यह लोग कैसे बच गए, इसके बारे में आयकर एक्सपर्ट सवालिया निशान उठा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टैक्स जमा किए बिना किसी भी व्यक्ति का रिटर्न दाखिल नहीं हो सकता है। 

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यह लोग लेते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स की सुविधा

सेल्फ असेसमेंट टैक्स की सुविधा वो लोग लेते हैं, जिनकी आय व कर के मामले की जानकारी फॉर्म 16 और 26 एएस में आ नहीं पाती है। जैसे म्यूचुअल फंड को बेचने पर लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। सैलरी के अलावा अन्य जितने भी कमाई के जरिए है, उनके लिए करदाताओं को सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना होता है। 

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तकनीक के इस्तेमाल से चूक हुईं कम

हालांकि इस तरह के मामले पहले बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन अब तकनीक के इस्तेमाल से इस तरह की चूक कम हो गईं हैं। लेकिन तब भी लोग बिना टैक्स जमा किए या फिर जानकारी दिए रिटर्न को दाखिल कर देते हैं। ऐसे में आयकर विभाग गलत जानकारी देने के चलते अब यह एक्शन लेने जा रहा है। 

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