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आयकर विभाग: विदेश से मिले धन का खुलासा करने की तारीख बढ़ी, 15 जुलाई तक भर सकेंगे फॉर्म

Mon, 05 Jul 2021 10:10 PM IST
योगेश साहू बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Mon, 05 Jul 2021 10:10 PM IST
सार

आयकर विभाग ने सोमवार को विदेशों से प्रेषित धन के मामले में हाथ से भरी जाने वाले विवरण को प्रस्तुत करने की समयसीमा को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है।

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Income Tax Department extended the deadline for filling the form related to money received from abroad till July 15
टैक्स - फोटो : pixabay

विस्तार

आयकर विभाग ने सोमवार को विदेशों से प्रेषित धन के मामले में हाथ से भरी जाने वाले विवरण को प्रस्तुत करने की समयसीमा को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। आयकर विभाग के नए पोर्टल की सात जून को शुरूआत होने के बाद इस्तेमाल करने वाले कई लोगों ने इसमें आने वाली तकनीकी समस्या को लेकर शिकायत की थी। 
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इसके बाद विभाग ने विदेशी प्राप्तियों के संबंध में भरे जाने वाले फार्म 15सीए, 15सीबी को बैंकों में 30 जून तक भरने की अनुमति दे दी थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि अब यह तय किया गया है कि उपरोक्त तिथि को आगे बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दी गई है।
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सीबीडीटी ने कहा कि इसे देखते हुए करदाता अब उपरोक्त फार्म को हाथ से भरकर 15 जुलाई 2021 तक प्राधिकृत डीलर के पास जमा करा सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के तहत 15सीए, 15सीबी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भरना होता है। 
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वर्तमान में करदाता 15सीए फार्म को जहां जरूरी होता है, फार्म 15सीबी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाणपत्र के साथ प्राधिकृत डीलर को कॉपी सौंपने से पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करते हैं। सीबीडीटी ने प्राधिकृत डीलरों को भी सलाह है कि वह विदेशी धन प्राप्ति के मामलने में 15 जुलाई तक मैनयुअल फार्म स्वीकार कर लें।
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