फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Personal Finance ›   If the tax liability is more than 10,000 then please pay advance tax

कर देनदारी 10,000 से ज्यादा तो जरूर भरें एडवांस टैक्स, भुगतान नहीं करने पर लगेगा इतना ब्याज

Mon, 13 Jul 2020 06:15 AM IST
अवधेश कुमार कालीचरण, अमर उजाला, नई दिल्ली 
कालीचरण, अमर उजाला, नई दिल्ली  Published by: अवधेश कुमार Updated Mon, 13 Jul 2020 06:15 AM IST
विज्ञापन
If the tax liability is more than 10,000 then please pay advance tax
कर - फोटो : pexels.com
अगर आप एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं और 15 जून तक पहली किस्त का भुगतान नहीं किया है तो घबराने की बात नहीं है। इसकी दूसरी किस्त 15 सितंबर, 2020 तक भर सकते हैं। भुगतान नहीं करने पर ब्याज चुकाना पड़ सकता है। अगर आपकी कुल टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या इससे ज्यादा होती है तो आप एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं। किसी भी वित्त वर्ष में इसका भुगतान चार किस्तों में होता है। 
विज्ञापन


2020-21 के लिए करदाता 15 जून, 2020 तक कुल कर का 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% व 15 मार्च, 2021 तक 100% भुगतान कर सकते हैं। ब्याज से बचने को समय पर एडवांस टैक्स चुकाएं। हालांकि, सीनियर सिटीजन को (अगर वह बिजनेस नहीं कर रहा है) यह टैक्स नहीं देना पड़ता है।
विज्ञापन

चूके तो हर महीने एक फीसदी ब्याज

इसके भुगतान में देरी पर आयकर अधिनियम-1961 की धारा 234सी के तहत कुल देनदारी पर हर महीने एक फीसदी की दर से ब्याज चुकाना पड़ता है। करदाता अगर भुगतान में विफल रहता है या 31मार्च, 2021 तक इसका 90% से कम चुकाता है तो धारा 234बी के तहत बतौर जुर्माना 1% ब्याज देना पड़ता है।

क्या है एडवांस टैक्स : 

आयकर कानून-1961 की धारा 208 के तहत हर व्यक्तिगत करदाता को एडवांस टैक्स भरना होता है। इसमें व्यापारी, नौकरीपेशा या ऐसे करदाता शामिल होते हैं, जिनकी कई स्रोतों से आय होती है। अप्रैल से जून के दौरान होने वाली आय पर यह टैक्स लगता है। नौकरीपेशा के लिए वेतन के अलावा शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या किसी अन्य स्रोत से आय पर भी टैक्स देना होता है।

महामारी में मिली 0.25% छूट

कोविड-19 महामारी को देखते हुए आयकर विभाग ने मार्च, 2020 में करदाताओं को राहत देते हुए ब्याज को एक फीसदी से घटाकर 0.75% कर दिया है। हालांकि, यह राहत सिर्फ दो किस्त 15 मार्च, 2020 और 15 जून, 2020 के भुगतान पर है। यानी आपने 2019-20 के लिए एडवांस टैक्स का भुगतान 15 मार्च, 2020 तक करने के बजाय 20 मार्च से 29 जून, 2020 के बीच किया है तो 0.75% ही ब्याज चुकाना होगा।

जमा करने के फायदे

आईटीआर फाइल करने के दौरान करदाता पर एक साथ नहीं पड़ता टैक्स का बोझ।
किस्तों में जमा करने पर प्रभावित नहीं होते रूटीन खर्चे।
समय पर जमा करें टैक्स। भुगतान में चूक पर देना पड़ता है 18% ब्याज।

''करदाताओं को कोशिश करनी चाहिए कि एडवांस्ड टैक्स को समय के भीतर ही भर दिया जाए, अगर 90% से ज्यादा भी भुगतान कर दिया जाता है तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। साथ ही हर साल अपनी आय पर नजर रखनी होगी, जिससे कर देनदारी का सही आकलन किया जा सके। '' -अतुल गर्ग, कर विशेषज्ञ
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed