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निवेश के मंत्र 13: कोरोना के इलाज के लिए NPS खाते से कैसे निकालें रकम?

Fri, 08 May 2020 05:38 PM IST
Tanuja Yadav बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: Tanuja Yadav Updated Fri, 08 May 2020 05:38 PM IST
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how to withdraw money from nps account for treatment of coronavirus infection

राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में निवेश करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलेपमेंट अथॉरिटी ने अपने निवेशकों को एनपीएस के टियर-1 खाते से आधी राशि निकालने की अनुमति दे दी है। इस राशि का इस्तेमाल कोरोना के इलाज के लिए किया जा सकता है।


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नौ अप्रैल को पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलेपमेंट अथॉरिटी ने कोरोना वायरस को गंभीर बीमारी घोषित कर दिया था जिससे किसी व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए संस्था ने कोविड मरीजों को इलाज के लिए एनपीएस से आधी निकासी करने की मंजूरी दे दी है। आप ये राशि कैसे निकाल सकते हैं, आइए समझते हैं...

कौन एनपीएस से निकासी कर सकते हैं?
पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलेपमेंट अथॉरिटी के सर्कुलर के मुताबिक जिन लोगों के लिए एनपीएस खाते से पैसा निकाला जा सकता है उनमें एनपीएस खाताधरक, कानूनी तौर पर उनकी पत्नी या पति, बच्चे या कानूनी तौर पर गोद लिया गया बच्चा और निर्भर माता-पिता शामिल हैं।

पैसा निकासी पर किन डॉक्यूमेंट की जरूरत?
नेशनल पेंशन योजना से आधी राशि निकालने के लिए खाताधारक को एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, ये बताना होगा। इसी के साथ आधी राशि निकालने के लिए एक उचित प्रार्थना पत्र भी देना होगा।

कितनी राशि निकाल सकते हैं?
एनपीएस खाते से आधी राशि निकालने के लिए कई प्रावधान हैं। कोई भी खाताधारक बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, घर बनवाने या खरीदने और किसी विशेष बीमारी के इलाज के लिए निकाल सकता है।

मौजूदा नियमों के मुताबिक एनपीएस खाते में से कोई भी खाताधारक खुद के 25 फीसद योगदान से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकता है। अगर खाताधारक खाते में तीन साल से निवेश कर रहा है तभी आधी राशि निकाल सकता है। खाताधारक की ओर से निकाले गए 25 फीसद राशि पर कर नहीं लगता है।

खाताधारक कितनी राशि निकास सकते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि खाताधारक के टियर-1 खाते में कितना जमा है। मान लीजिए किसी खाताधारक ने चार साल तक सालाना एक लाख रुपये जमा किए, तो कुल जमा चार लाख रुपये हुए। अब खाताधारक के लिए निकासी की अधिकतम राशि 25 फीसद यानि एक लाख होगी। 

एनपीएस अकाउंट से निकासी कैसे करें?
नेशनल पेंशन स्कीम के टियर-1 खाते में से कोरोना के इलाज के लिए आधी राशि की निकासी कैसे की जा सकती है, इसके लिए आप इन कदमों का सहारा ले सकते हैं...

  • https://www.cra-nsdl.com/CRA/ पर जाकर अपना एनपीएस अकाउंट लॉगइन करें, आपका स्थाई रिटायरमेंट खाता नंबर ही आपकी यूज़र आई होगी।
  • लॉगइन के बाद 'Withdrawal' विकल्प को चुनें, फिर 'टियर-1 से आधी निकासी विकल्प' को चुनें
  • एक नया वेबपेज खुलेगा जहां आपको अपना स्थाई रिटायरमेंट खाता नंबर (PRAN) डालना होगा और जमा पर क्लिक करना होगा
  • वेबपेज आपसे सिस्टम जनरेटेड फॉर्म और नोडल अधिकारी से जारी कुछ फॉर्म जमा करने के लिए कहेगा
  • एक नया टैब खुलेगा जिसमें आपका स्थाई रिटायरमेंट खाता नंबर, नाम, जन्मतिथि और निकासी की रकम की डिटेल होंगी
  • जितनी राशि निकालनी है, उसका ब्यौदा दें और राशि निकालने का कारण बताकर फॉर्म जमा करें

एक बार जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तब आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म डाउनलोड करने के लिए दिखाई देगा, उसे डाउनलोड करें, उस फॉर्म के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर नो़डल अधिकारी को सौंप दें। 

एक बार जब नोडल अधिकारी की ओर से सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी तो आपके बैंक खाते में आपका पैसा आ जाएगा और इस राशि की मदद से आप कोरोना जैसी भयानक बीमारी से बचने के लिए इलाज करा सकते हैं।

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