एक से ज्यादा हैं घर तो भी मिलेगी टैक्स में छूट, मकान मालिकों को मिला यह तोहफा
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में अगर आप टैक्सपेयर हैं और एक से अधिक रिहायशी मकानों के मालिक हैं, तो भी टैक्स में छूट मिलेगी। हालांकि इसका फायदा केवल उन्हीं को मिलेगा, जिन्होंने दूसरे घर को किराये पर उठा रखा है और उससे आमदनी होती है।
आईटीआर में देनी होगी जानकारी
इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए एक फैसले से लोगों को राहत मिलेगी। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा है कि किराये पर दिए मकान के खाली रहने पर टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
अभी तक यह था कानून
इससे पहले इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति के पास दो प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी को किराये पर उठा रखा है या नहीं तो भी किराये की इनकम पर टैक्स देना होता था। हालांकि अब इसमें राहत मिल गई है।
लेकिन करना होगा यह काम
हालांकि टैक्स में लाभ लेने के लिए खाली पड़ी प्रॉपर्टी को खुद के लिए इस्तेमाल किया--ऐसा दिखाना होगा। इससे आईटीआर फाइल करते वक्त लोग ज्यादा टैक्स का भुगतान करने से बच जाएंगे।
तीन मकान वालों को भी होगा फायदा
अगर आप तीन मकानों के मालिक हैं, तो रिटर्न फाइल करते वक्त भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि किस मकान के लिए आप टैक्स भरेंगे और किसके लिए नहीं। अगर आप पहले किसी और मकान पर टैक्स भर चुके हैं और इस साल दूसरे मकान के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो अब कोई भी कानून ऐसा करने से आपको रोक नहीं सकता है।