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सरकार ने दी कालाधन घोषित करने के लिए चार माह की मोहलत
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
Updated Sun, 15 May 2016 04:27 AM IST
सार
- 1 जून से 30 सितंबर तक खुली रहेगी विंडो
- 45 फीसदी टैक्स और जुर्माना देना होगा
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income tax department
विस्तार
घरेलू कालेधन की घोषणा के लिए सरकार चार महीने की मोहलत देने जा रही है। सरकार की इस योजना के तहत 1 जून से 30 सितंबर लोग अपने कालेधन का खुलासा कर सकेंगे। हालांकि, ऐसा करने वालों को 45 फीसदी टैक्स और जुर्माने का भुगतान करना होगा।
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आयकर विभाग कालाधन घोषित करने वाले की कोई जांच या इस संदर्भ में उससे कोई पूछताछ नहीं करेगा। वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, इनकम डिक्लयेरशन स्कीम 2016, कालेधन की घोषणा दाखिल करने के लिए 30 सितंबर तक चलेगी।
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कर, अधिशुल्क और जुर्माने का भुगतान कालेधन की घोषणा करने वालों को 30 नवंबर तक निश्चित रूप से करना होगा। बयान में कहा गया है, ‘ऐसी घोषणाओं के लिए आयकर अधिनियम या संपत्ति कर अधिनियम के तहत कोई जांच या पूछताछ नहीं की जाएगी।
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आयकर अधिनियम या संपत्ति कर अधिनियम अभियोजन से भी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ-साथ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम से भी सुरक्षा मिलेगी।’ वित्त मंत्री ने इस स्कीम की घोषणा में बजट में की थी। इसका मकसद घरेलू अर्थव्यवस्था से कालेधन को निकालना था। इससे पहले भी सरकार ऐसी स्कीम ला चुकी है।