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NPS स्कीम: लगातार बढ़ रही अंशधारकों की संख्या, जानिए कैसे खोल सकते हैं खाता और इससे कैसे होगा फायदा

Sat, 18 Sep 2021 11:52 AM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Sat, 18 Sep 2021 11:52 AM IST
सार

अगस्त में सालाना आधार पर नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंशधारकों की संख्या बढ़ी है। हाल ही में पेंशन फंड रेग्युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस के सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी थी।

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रुपये (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay

विस्तार

कोरोना वायरस महामारी ने लोगों को बहुत परेशान किया है। इसकी वजह से सभी क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। निवेशक भी मुनाफे को लेकर चिंतित हैं। मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बचत करना आसान नहीं है। कब उनकी सारी सैलरी खर्च हो जाती है पता ही नहीं चलता। कम पैसे खर्च करने की पूरी कोशिश के बावजूद मध्यमवर्गीय परिवार पैसा नहीं बचा पाते। ऐसे में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) आपके लिए फायदेमंद हो सकती है।  

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सालाना आधार पर 24.06 फीसदी बढ़ी अंशधारकों की संख्या
पेंशन फंड रेग्युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के अनुसार, 'एनपीएस के अंतर्गत अंशधारकों की संख्या इस साल अगस्त में सालाना आधार पर 24.06 फीसदी बढ़ी है और 453.41 लाख हो गई है। वहीं, अगस्त 2020 में यह आंकड़ा 365.47 लाख था।'
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मालूम हो कि हाल ही में पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी थी। पीएफआरडीए ने एनपीएस ग्राहकों को अपना पूरा पैसा निकालने की इजाजत दी थी और साथ ही योजना के लिए आयु की सीमा में भी बदलाव किया था। आइए जानते हैं हाल में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में-

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  • पीएफआरडीए के मुताबिक, जिस एनपीएस सब्सक्राइबर का कुल पेंशन कॉर्पस पांच लाख रुपये या इससे कम है, वो बिना एन्युटी खरीदे अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। 
  • इसके साथ ही पेंशन रेग्युलेटर ने एक गेजेट नोटिफिकेशन में कहा था कि एनपीएस के तहत समय पूर्व निकासी सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। 
  • रेग्युलेटर ने एनपीएस में प्रवेश करने की अधिकतम आयु को भी 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है। जबकि बाहर निकलने की आयु सीमा को 75 साल कर दिया गया है।

दो लाख रुपये तक की छूट का फायदा
मालूम हो कि एनपीएस पर इनकम टैक्स की धारा 80 सीसीडी (1), 80 सीसीडी (1B) और 80 सीसीडी (2) के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। योजना क तहत सेक्शन 80सी यानी 1.50 लाख रुपये से अलग 50,000 रुपये की और छूट ले सकते हैं। यानी योजना में निवेश कर आप दो लाख रुपये की छूट का फायदा उठा सकते हैं।

ऐसे खोलें एनपीएस खाता
पीएफआरडीए एनपीएस से जुड़ने के लिए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) सुविधा देता है। ई-हस्ताक्षर के जरिए बिना किसी कागजी दस्तावेज के ऑनलाइन एनपीएस खाता खोला जा सकता है। 

  • इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें-

Enps.nsdl.com/eNPS 

  • अब न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपनी जानकारी भरें। 
  • आपका मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरिफाई किया जाएगा। इसके साथ आपको बैंक खाते का डिटेल भी भरनी होगी।
  • अब अपने पोर्टफोलियो का और फंड का चुनाव करें। इसके आप नामांकित व्यक्ति का नाम भरें।
  • आपको कैंसल चेक, फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा।
  • अब आपको एनपीएस में निवेश करना होगा।
  • पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट खाता नंबर जेनरेट हो जाएगा। साथ ही आपको पेमेंट की रसीद भी मिल जाएगी।
  • अब 'e-sign/print registration form' पेज पर जाएं और पैन व नेट बैंकिंग के साथ रजिस्टर करें। 
  • इससे आपकी केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • इससे जुड़ी अतिरिक्त जानकारी आपको एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट पर मिल जाएगी।
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