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भीम एप, रूपे कार्ड से पेमेंट करने पर मिलेगा 20 फीसदी कैशबैक, जीएसटी में भी छूट

Sat, 04 Aug 2018 04:56 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Sat, 04 Aug 2018 04:56 PM IST
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अगर आप अगली बार भीम एप या फिर रूपे कार्ड से सामान खरीदने पर पेमेंट करेंगे तो इस पर 20 फीसदी रकम कैशबैक मिलेगा। हालांकि यह छूट केवल जीएसटी की राशि पर मिलेगी। वित्त मंत्री का प्रभार देख रहे पीयूष गोयल ने जीएसटी काउंसिल की 29वीं बैठक के बाद कहा कि कैशबैक के माध्यम डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को आज काउंसिल ने अपनी मंजूरी दे दी है। 

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100 रुपये तक की मिलेगी छूट

इसके लागू होने के बाद ग्राहक अगर रूपे कार्ड या भीम यूपीआई का उपयोग कर भुगतान करते हैं, उन्हें कुल जीएसटी राशि का 20 प्रतिशत कैशबैक मिलेगा। इसकी अधिकतम सीमा 100 रुपये होगी। मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को विचार के लिये रविवार को जीएसटी परिषद के समक्ष रखा जाएगा।
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बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में गोयल ने कहा कि रूपे और भीम का उपयोग करने वालों को कैशबैक देने का मकसद खासकर अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
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पड़ेगा 1000 करोड़ का भार

इस कदम से राजस्व पर 1,000 करोड़ रुपये का सालाना का भार पड़ेगा। इस राशि को केंद्र एवं राज्यों के बीच साझा किया जाएगा। बैठक खत्म होने के बाद उत्तराखंड के वित्तमंत्री ने बताया कि छोटे और मध्य कारोबारियों की जीएसटी रिफंड समस्या को निपटाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता राज्य के वित्तमंत्री करेंगे। 

ये हैं बड़े फैसले

  • एमएसएमई की समस्याओं को निपटाने के लिए सब कमेटी बनाई जाएंगी। 
  • ये कमेटी एमएसएमई की समस्या सुनकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगी। 
  • ये सुवझाव फिटमेंट कमेटी को भेजी जाएगी। 
  • भीम एप की जरिए डिजिटल भुगतान करने पर 20 फीसदी कैशबैक मिलेगा।
  • जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 29-30 सितंबर को गोवा में होगी। 
  • पीयूष गोयल ने कहा कि एमएसएमई को आसान बनाने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। 
  • एमएसएमई के और नेटवर्क को जीएसटी से जोड़ने की बात पर चर्चा हुई।
  • डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। 

गौरतलब है कि 28वीं बैठक में सरकार ने चीनी सेस, बम्बू फ्लोरिंग, सैनिटरी नैपकिन समेत कई बड़े मुद्दों पर बड़े फैसले लिए है। सरकार ने सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से बाहर कर दिया है। वहीं 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर महीने रिटर्न भरने से छुटकारा दे दिया था। इनको हर तिमाही में रिटर्न भरना होगा। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 29-30 सितंबर को गोवा में होगी। 

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