1 अप्रैल से पहले निपटा लें यह 12 जरूरी काम, नहीं तो होगी परेशानी
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पैन कार्ड रद्दी
31 मार्च तक अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो फिर यह 1 अप्रैल से रद्दी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशनुसार ऐसा करना आपके लिए काफी जरूरी है। ऐसे नहीं करने पर आप अगले वित्त वर्ष में आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही बैंकिंग कार्यों में भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।
केबल टीवी, डीटीएच बंद
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नियमों के अनुसार आपको अपने टीवी चैनल का पैकेज चुनना होगा। इसके लिए भी समय सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही है। अगर आपने अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर के पास चुने हुए चैनलों के बारे में जानकारी नहीं दी तो फिर यह बंद हो जाएगा।
नहीं चलेंगे फिजीकल शेयर
अगर आपके पास किसी भी कंपनी के फिजीकल शेयर हैं, तो उनकी खरीद-फरोख्त 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगी। अब 1 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैट शेयरों की खरीद-फरोख्त हो पाएगी। इसके बारे में सेबी पहले से ही आदेश जारी कर चुका है।
आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख
31 मार्च तक आपको वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करना होगा। इसके लिए आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। हालांकि छोटे करदाताओं (पांच लाख रुपये की आय तक) को एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही 2017-18 के रिटर्न में किसी तरह की कोई गलती की है, तो उसमें भी सुधार की अतिंम तिथि 31 मार्च है।
महंगी हो जाएंगी कारें-बाइक
1 अप्रैल से गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा। कई कार व बाइक बनाने वाली कंपनियों ने इसके लिए पहले ही एलान कर दिया है। गाड़ियां करीब 25 हजार रुपये तक महंगी होने की आशंका है।
सस्ता होगा घर खरीदना
1 अप्रैल, 2019 से मकान खरीदना काफी सस्ता हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने 24 फरवरी और 19 मार्च को हुई पिछली बैठक में किफायती दर के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटा कर एक फीसदी कर दिया था। अन्य श्रेणी के मकानों पर कर की दर कम कर पांच फीसदी कर दी गयी।
सस्ता होगा जीवन बीमा खरीदना
जीवन बीमा खरीदना सस्ता होने जा रहा है। इस नए बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा 22 से 50 साल के लोगों को होगा। कंपनियां मृत्यु दर के नए आंकड़ों का पालन करना 1 अप्रैल से शुरू करेंगी। अभी तक बीमा कंपनियां 2006-08 के डाटा का इस्तेमाल कर रहीं थी, जो कि अब बदलकर 2012-14 का हो जाएगा। इस आंकड़े के जरिए ही लोगों की प्रत्येक हजार बीमित लोगों और मृत्यु का पता चलता है।
सस्ता होगा लोन लेना
अप्रैल से सभी तरह का लोन लेना काफी सस्ता हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक अब एमसीएलआर के बजाए, आरबीआई द्वारा तय किए गए रेपो रेट के आधार पर लोन देंगे। इससे सभी तरह का कर्ज सस्ता होने की उम्मीद है। बैंक अपने कर्ज की गणना अलग-अलग बेंचमार्क से करते हैं। जिन ग्राहकों के कर्ज माजिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) बेंचमार्क से जुड़े हैं, उनके कर्ज में कमी आएगी। इसके अलावा बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर) या बेस रेट से जुड़े लोन पर इस कटौती का कोई असर नहीं होगा।
जीएसटी रिटर्न
कारोबारियों के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। ऐसे में जिन कारोबारियों ने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है तो उनके लिए यह समय सीमा है। इसके तहत कारोबारियों को बिक्री, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट की पूरी जानकारी देनी होंगी।
आयकर के नए नियम
1 अप्रैल से आयकर के नए नियम लागू होंगे, जिनकी इस बार के अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी। इसमें पांच लाख रुपये आयकर सीमा पर टैक्स नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये, बैंक में जमा पर 40 हजार का तक के ब्याज पर टैक्स फ्री, किराये पर टीडीएस की सीमा 2.40 लाख रुपये आदि शामिल हैं।
गाड़ियों में लगेगी हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट
वाहन निर्माताओं के लिए अप्रैल 2019 से हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) देना अनिवार्य होगा। इस नंबर प्लेट के बिना गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं निकलेगी। इसे पाने के लिए परिवहन विभाग में लाइन लगाकर इंतजार नहीं करना होगा।
रेलवे जारी करेगा संयुक्त पीएनआर
भारतीय रेलवे 1 अप्रैल से ऐसे यात्रियों के लिए संयुक्त पीएनआर जारी करेगा, जो अपनी यात्रा दो ट्रेन से करेंगे। अगर यात्रियों की पहली ट्रेन लेट हो जाती है और इसके चलते उनकी अगली ट्रेन छूट जाती है तो वे बिना कोई पैसे दिए आगे की यात्रा रद्द कर सकेंगे। अभी एक यात्रा के लिए दो ट्रेन बुक करने पर यात्रियों के नाम पर दो पीएनआर नंबर जनरेट होते हैं। नए नियम लागू होने के बाद दोनों पीएनआर को लिंक कर दिया जाएगा। इससे रिफंड मिलना भी आसान हो जाएगा।