EPFO ने दी यह बड़ी राहत, अब 10 लाख रुपये से अधिक का क्लेम पर पलटा अपना यह पुराना नियम
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लोगों को हो रही थी परेशानियां
EPFO के सर्कुलर के मुताबिक,कई लोगों को ऑनलाइन क्लेम विथड्रॉल को करने में काफी समस्या आ रही थी। ऐसे में नियम की फिर से समीक्षा की गई और पहले जारी किए गए नियमों में बदलाव किया गया है। अब सभी केस के लिए ऑफलाइन आवेदनों को भी स्वीकार किया जाएगा।
ऑनलाइन होगा वैरिफिकेशन
हालांकि क्लेम का वैरिफिकेशन पहले की तरह ऑनलाइन ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी अंशधारक के साथ धोखाधड़ी न हो। वैरिफिकेशन में कंपनी को तीन दिन के अंदर क्लेम को स्वीकार करने या फिर खारिज करने का अधिकार होगा।
पहले किया था यह फैसला
इससे पहले 28 फरवरी को ईपीएफओ ने नया नियम जारी किया था। पहले वाले नियम के अनुसार दस लाख रुपये से ज्यादा की पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन ही किया जा सकेगा। ईपीएफओ के मुताबिक यह पेपरलेस होने की दिशा में अगला कदम था। ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पांच लाख रुपये से ज्यादा के दावे के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पहले ही अनिवार्य कर दी थी। अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता वाली बैठक में 17 जनवरी को यह फैसला लिया गया था।
उमंग एप के जरिये आधार से जोड़ें पीएफ खाते
सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि खाते को आधार से जोड़ने के लिए उमंग एप लांच किया है। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि अब अंशदाता इस मोबाइल एप के जरिये अपने खाते को आधार से जोड़ सकते हैं। नई सुविधा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वेबसाइट के अतिरिक्त है।
श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ते हुए ईपीएफओ ने डिजिटल नोमिनेशन सुविधा की भी शुरुआत की है। यह सुविधा ईपीएफओ पोर्टल पर दर्ज सदस्यों को मिलेगी। उमंग या ‘यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन एक ऐसा एप है, जिसे सरकार ने सभी सरकारी सेवाओं को एक स्थान पर प्राप्त करने के लिए लांच किया है।