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पीएफ की सुविधा के लिए जरूरी हुआ आधार, आखिरी तारीख बढ़ी

Fri, 17 Feb 2017 02:08 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 17 Feb 2017 02:08 PM IST
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epfo extend deadline for submitting aadhaar details

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशन और पीएफ की सुविधा लेने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। आधार नंबर को अपने खाते से लिंक कराने के लिए ईपीएफओ ने 31 मार्च तक का समय दे दिया है।

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पहले यह तारीख 28 फरवरी थी। इससे पहले नोटबंदी के कारण इसको 15 जनवरी तय किया गया था। 

घर बैठे फोन से भी करा सकते हैं आधार को लिंक

पीएफ और पेंशन धारक घर बैठे भी अपने आधार कार्ड को पीएफ अकाउंट से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए वो ऐप, फोन और घर के पास में खुले कॉमन सर्विस सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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पेंशनधारक को अपने फोन पर लाइफ सर्टिफिकेट सॉफ्टवेयर  ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है। इसके अलावा वह किसी बैंक शाखा पर जाकर भी जमा कर सकते हैं। 

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ईपीएफओ की सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन

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ईपीएफओ अपने अंश धारकों के लिए सभी सेवाएं ऑनलाइन करने जा रहा है। आधार कार्ड लिंक करना इस दिशा में पहल है। ऑनलाइन सेवाओं में पीएफ से निकासी और पेंशन का निर्धारण भी शामिल होगा। आधार से लिंक होने के बाद अंश धारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लेन-देन कर सकेंगे।

ईपीएफओ के केंद्रीय अपर आयुक्त डॉ. वीपी सिंह और प्रवर्तन अधिकारी संजय बाजपेई ने बताया कि आधार कार्ड लिंक कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। आधार कार्ड लिंक कराने के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर उपलब्ध जीवन रक्षा फार्म भरना होगा। 
 

UAN से भी जोड़ने की मुहिम

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डिजिटल इंडिया का फायदा भविष्य निधि के अंशधारकों को भी मिला है। केंद्र सरकार ने अंशधारकों की सहूलियत के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) लांच किया है। अंशधारकों के यूएएन से लिंक होते ही पीएफ दफ्तर से जुड़े कार्यों के लिए विभागीय और अफसरों के चक्कर लगाने की मुक्ति मिल जाएगी।

देशभर में अंशधारकों को यूएएन से जोड़ने का काम चल रहा है। इसके लिए अंशधारकों को पीएफ कार्यालय में अपने आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। साथ में बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। आधार कार्ड की डिटेल नियोक्ता के माध्यम से दी जाएगी। इसमें आनॅलाइन एक फार्म में नियोक्ता और अंशधारक के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। 
   
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