फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Personal Finance ›   EPFO Aadhaar card linking mandatory for all EPF accounts from 1 september pan aadhaar card linking till 30 september

काम की खबर: जान लें आधार, पैन कार्ड और PF से जुड़ी अहम बात, वरना होगा नुकसान

Mon, 30 Aug 2021 12:46 PM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Mon, 30 Aug 2021 12:46 PM IST
सार

प्रत्येक पीएफ खाताधारक के लिए एक सितंबर 2021 से पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 है।

विज्ञापन
EPFO Aadhaar card linking mandatory for all EPF accounts from 1 september pan aadhaar card linking till 30 september
रुपये - फोटो : pixabay

विस्तार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने शनिवार को कहा कि आधार को पैन या ईपीएफओ से जोड़ने की सुविधा में कोई दिक्कत नहीं आई है। यह एक प्रमाणीकरण आधारित सुविधा है। उसकी सभी सेवाएं 'स्थिर' हैं और सही ढंग से काम रही हैं। मालूम हो कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है। वहीं ईपीएफओ के नियमों के अनुसार प्रत्येक खाताधारक का पीएफ खाता आधार कार्ड से 31 अगस्त 2021 तक लिंक होना चाहिए। 

विज्ञापन


रुक सकता है नियोक्ता योगदान
यानी आपको 31 अगस्त तक अपने पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। यदि आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तो पीएफ खाते में आने वाला नियोक्ता योगदान रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जा सकेगा। ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था। 
विज्ञापन


ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपने खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं। यह है तरीका-

  • सबसे पहले आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं। उसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/

विज्ञापन
विज्ञापन
  • अब अपने यूएएन और पासवर्ड से खाते में लॉग-इन करें।
  • अब 'Manage' सेक्शन में केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने जो पेज खुलेगा, वहां आपको अपने ईपीएफ खाते के साथ जोड़ने के लिए कई दस्तावेज दिखेंगे।
  • यहां आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर सर्विस पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी, आपका आधार यूआईडीएआई के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा।
  • आपके केवाईसी दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके पीएफ खाते से लिंक हो जाएगा। आपको अपने आधार जानकारी के सामने वेरिफाई लिखा मिलेगा।
  • ईपीएफ सब्सक्राइबर्स उठा सकते हैं कोविड एडवांस का फायदा

जानिए पैन और आधार को लिंक करने के तरीके

  • एसएमएस से करें लिंक- आप एसएमएस के जरिए दोनों कार्ड को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए फोन में कैपिटल लेटर में UIDPAN टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें। इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें। इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
  • ऑनलाइन तरीका भी आसान- आप घर बैठे ऑनलाइन भी इसे लिंक करा सकते हैं। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में उनकी सेवाओं की सूची में 'लिंक आधार' का विकल्प दिया गया है। इसे क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा, जहां उपयोगकर्ताओं को अपना विवरण जैसे नाम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर दर्ज करना होता है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भी आएगा। ओटीपी भरने के बाद विवरण को मान्य किया जाएगा और दोनों दस्तावेज लिंक हो जाएंगे।
  • पैन सेवा केंद्र में जाकर करवाएं लिंक- यदि उपयोगकर्ता अपने पैन कार्ड और आधार नंबर को मैन्युअल रूप से लिंक करना चाहते हैं, तो वे नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 'Annexure-I' नाम का एक फॉर्म भरकर उसे जमा करना होगा। इसके साथ आपको पैन और आधार कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी। यह सुविधा ऑनलाइन सेवा की तरह मुफ्त नहीं है। आपको को दो दस्तावेजों को मैन्युअल रूप से जोड़ने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed